वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय

लौह अयस्क निर्यात पर स्पष्टीकरण


लौह अयस्क पेलेट का शुल्क मुक्त निर्यात 2014 से पहले भी हो रहा था

केआईओसीएल के लिए केवल 1998 में लगी थी निर्यात प्रतिबंध नीति

प्रविष्टि तिथि: 08 OCT 2020 8:04PM by PIB Delhi

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग लौह अयस्क निर्यात के मुद्दे पर निम्नलिखित तथ्यों को उजागर करना चाहता है:

 

केआईओसीएल के लिए केवल 1998 में निर्यात प्रतिबंध नीति लागू हुई थी: दिनांक 21.01.1998 को एक अधिसूचना के जरिये कुडरेमुख आयरल ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा उत्‍पादित कंसंट्रेट्स के अलावा उसके द्वारा विनिर्मित लौह अयस्‍क पेलेट के संबंध में निर्यात नीति में एक विशेष प्रावधान किया गया था। इस प्रकार उस निर्यात नीति का संबंध केवल केआईओसीएल द्वारा विनिर्मित लौह अयस्‍क पेलेट से था जिसे इस्‍पात मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसयू केआईओसीएल द्वारा 'कैनेलाइज' किया गया था।

 

केआईओसीएल द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए लौह अयस्क पेलेट के लिए नीति में कोई बदलाव नहीं: बाद में दिनांक 26.09.2014 को जारी अधिसूचना के तहत कुडरेमुख आयरल ओर कंपनी लिमिटेड द्वारा विनिर्मित लौह अयस्क पेलेट के लिए निर्यात नीति में संशोधन कर उसे 'कैनेलाइज्‍ड' से 'मुक्‍त' कर दिया गया था। इसके अलावा उस अधिसूचना में एक नीतिगत शर्त यह भी जोड़ी गई थी कि केआईओसीएल द्वारा विनिर्मित लौह अयस्क पेलेट का निर्यात बेंगलूरु की कंपनी केआईओसीएल लिमिटेड अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्‍य उपक्रम द्वारा किया जाना है। जबकि केआईओसीएल द्वारा निर्मित नहीं किए गए लौह अयस्क पेलेट के निर्यात नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

 

 वर्ष 2011 में पेलेट पर निर्यात शुल्क को शून्य कर दिया गया था: मूल्‍यवर्द्धित उत्पाद के रूप में लौह अयस्क पेलेट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2011-12 के लिए निर्यात शुल्क को घटाकर 'शून्य' करने की घोषणा की थी। उन्‍होंने कहा था, 'लौह अयस्क को मूल्‍यवर्द्धित, पेलेट रूप में भी निर्यात किया जाता है। तैयार माल के लिए मूल्य संवर्धन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए लौह अयस्क पेलेट को निर्यात शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की जा रही है।'

 

लौह अयस्‍क पेलेट निर्यात 2014 से पहले भी हो रहा था: निर्यात नीति के अनुसार, निर्यात अनुसूची में विशेष रूप से जिन वस्तुओं का उल्लेख नहीं किया गया है वे निर्यात के लिए 'स्वतंत्र'  हैं। निर्यात आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011-12 में निर्यात शुल्क में बदलाव से पहले भी लौह अयस्क पेलेट का उत्पादन हो रहा था। वर्ष 2014 की अधिसूचना से पहले दस वर्षों में लौह अयस्क पेलेट के निर्यात के आंकड़े अनुलग्नक में दिए गए हैं और वे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इस प्रकार, वर्ष 2014 की अधिसूचना में बदलाव की बातें भ्रामक हैं और वे आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

 

कानूनी स्थिति अभी भी विचाराधीन है: कानूनी मामलों के विभाग के उप कानूनी सलाहकार से मिली कानूनी राय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समर्थित नहीं है और इस मामले में उसे  आधिकारिक कानूनी दृष्टिकोण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अंतिम कानूनी स्थिति के लिए मामला अभी विचाराधीन है।

 

 

अनुलग्नक : लौह अयस्‍क पेलेट के निर्यात के आंकड़े

 

क्रम संख्‍या

वर्ष

मात्रा (एमटी में)

1.

2004-05

53,32,600

2.

2005-06

35,47,560

3.

2006-07

4,32,520

4.

2007-08

23,58,490

5.

2008-09

9,09,080

6.

2009-10

2,86,740

7.

2010-11

86,620

8.

2011-12

2,09,670

9.

2012-13

20

10.

2013-14

17,12,970

 

कुल

1,48,76,270

 

 

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एमजी/एएम/एसकेसी/डीए


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