निर्वाचन आयोग

तेलंगाना के निजामाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थगित किये गए उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख और मतगणना की घोषणा

Posted On: 25 SEP 2020 6:29PM by PIB Delhi

भारत निर्वाचन आयोग ने, प्रेस नोट संख्या- ईसीआई/पीएन/30/2020, दिनांक 05.03.2020 को निर्वाचन आयोग को निजामाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा की थी, जिसमें मौजूदा सदस्य श्री आर. भूपति रेड्डी के अयोग्य ठहराए जाने के कारण रिक्त हुई सीट को भरने के लिए अधिसूचना संख्या -100/टीएल-एलसी/08/2019-एलएसी, दिनांक 12.03.2020 के  अनुसार अधिसूचित किया गया था। 23.03.2020 को नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद, प्रपत्र 7बी में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 03 उम्मीदवारों के नामों के साथ प्रकाशित की गई। चुनाव 07.04.2020 (मंगलवार) को आयोजित किया जाना था। इससे पहले आयोग ने दिनांक 12.03.2020 को अधिसूचना जारी कर चुनाव प्रक्रिया 13.04.2020 (सोमवार) तक संपन्न की जानी थी।

2. कोविड-19 के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की अप्रत्याशित स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पारित दिशा-निर्देशों और आदेशों को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 की धारा 16 के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार दिनांक 24.03.2020 को जारी अधिसूचना को रद्द करके चुनाव की अवधि 60 दिनों तक बढ़ा दी गई, जिसे बाद में दिनांक 22.05.2020 और 06.07.2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार 45 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया।

3. यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि दिनांक 12.03.2020 की अधिसूचना के तहत पहले से ही की गई गतिविधियों की सूची शेष गतिविधियों के प्रयोजन के लिए मान्य थी, जैसा कि उक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित था।

4. तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त सूचना पर विचार करते हुए, आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि तेलंगाना के निजामाबाद स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा:-

 

आयोजन

तारीख

मतदान की तिथि

9 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)

मतदान के घंटे

सुबह 09:00 से शाम 05:00 बजे तक

मतों की गिनती

12 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)

चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने से पहले की तिथि

14 अक्टूबर, 2020 (बुधवार)

 

5. इस चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। लिंक के तहत आयोग की वेबसाइट में विवरण देखें:

https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/

6. सभी व्यक्तियों के लिए संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान व्यापक दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है:-

I. प्रत्येक व्यक्ति चुनाव संबंधी हर गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनेगा

।।. चुनाव प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल / कमरे / परिसर के प्रवेश पर:

(ए) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी:

(बी) सभी स्थानों पर सेनिटाइज़र उपलब्ध कराया जाएगा

।।।. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षित दूरी का पालन ज़रूरी होगा।

IV - जहां तक ​​व्यावहारिक हो, सुरक्षित दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए बड़े हॉल की पहचान कर उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

V. मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की जाए ताकि कोविड-19 दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

7. कोविद-19 के दौरान चुनाव के संचालन के दौरान व्यापक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए, कृपया आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के लिए लिंक देखें:- https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/

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