रक्षा मंत्रालय
सरकार ने सैन्यकर्मियों को सेवा में 10 वर्ष से कम की अर्हता के लिए इनवैलिड पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया
प्रविष्टि तिथि:
15 JUL 2020 5:41PM by PIB Delhi
सरकार ने सैन्यकर्मियों को सेवा में 10 वर्ष से कम की अर्हता के लिए इनवैलिड पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सशस्त्र बल कर्मी को इनवैलिड पेंशन दी जाती है, जब वे विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो गए हों तथा जिन्हें सैन्य सेवा द्वारा न तो उत्तरदायी ठहराने और न ही गंभीरता को बढ़ाने वाले (एनएएनए) के रूप में स्वीकार किया गया हो। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का लाभ उन सशस्त्र बल कार्मियों को मिलेगा जो 04 जनवरी, 2019 को या उसके बाद सेवा में थे।
इससे पहले, सेवा में इनवैलिड पेंशन की अर्हता के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष या इससे अधिक थी। 10 साल से कम की अर्हता सेवा के लिए, इनवैलिड ग्रेच्युटी स्वीकार्य थी। इस निर्णय से, ऐसे सशस्त्र बल कर्मियों, जिनकी सेवा दस वर्ष से कम है और किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा से बाहर हो गए हैं तथा जिन्हें सैन्य सेवा द्वारा न तो उत्तरदायी ठहराने और न ही गंभीरता को बढ़ाने वाले (एनएएनए) के रूप में स्वीकार किया गया है एवं जिसकी वजह से वे सैन्य सेवा के साथ-साथ सिविल पुन:-रोजगार के लिए स्थायी रूप से अक्षम हो गए हों, को इस निर्णय से लाभ मिलेगा तथा यह उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा।
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एसजी / एएम / जेके / डीए
(रिलीज़ आईडी: 1638907)
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