वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 35/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.)
Posted On:
30 MAR 2020 7:30PM by PIB Delhi
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 27/2020-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 19 मार्च 2020 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 31 मार्च 2020 से प्रभावी होंगेः
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 1 एवं उससे जुड़ी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
अनुसूची-1
क्रम सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति एक इकाई की विनिमय दर
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-
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(2)
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(3)
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(अ)
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(ब)
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आयातित वस्तुओं के लिए
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निर्यात वस्तुओं के लिए
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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47.35
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45.15
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नोट : मुख्य अधिसूचना, अधिसूचना संख्या 27/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 19 मार्च 2020 में प्रकाशित की गई थी और अब उसमें अधिसूचना संख्या 28/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 20 मार्च 2020, अधिसूचना संख्या 30/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 24 मार्च 2020, अधिसूचना संख्या 32/2020 - सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 26 मार्च 2020, अधिसूचना संख्या 34/2020 - सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 27 मार्च 2020 से संशोधन कर दिया गया है।
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एएम/आरके
(Release ID: 1609382)