गृह मंत्रालय

कोविड-19 से मुकाबले के लिए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए एमएचए ने जारी किया एसओपी

प्रविष्टि तिथि: 26 MAR 2020 10:13PM by PIB Delhi

कोराना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान लोगों को होने वाली मुश्किलों से राहत प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जरूरी सामानों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया) जारी किया।

केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। इसके लिए एसओपी में -कॉमर्स को चालू रखने के सुझाव के साथ सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए जरूरी चीजों की होम डिलिवरी को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

एसओपी में बताया गया है कि आपूर्ति श्रृंखला में लगे कर्मचारियों या लोगों को -पास या स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी दूसरे प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए एक वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। असंगठित क्षेत्र के मामले में आवश्यक सामानों की आपूर्ति में लगे लोगों को स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी/अधिकार पत्र के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।

एसओपी में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि आवश्यक सामानों की आपूर्ति में लगे प्रतिष्ठान नियमित तौर पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सैनिटेशन की जांच करेंगी और उन्हें उचित सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करेंगी।

***********

एएम/एएस


(रिलीज़ आईडी: 1608470) आगंतुक पटल : 416
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Assamese , Bengali , Gujarati