गृह मंत्रालय

भारत सरकार ने देश में कोविड-19महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का आदेश जारी किया

Posted On: 24 MAR 2020 9:10PM by PIB Delhi

कोविड-19 महामारी ने कई देशों को प्रभावित किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वै‍श्विक महामारीघोषित किया है।

भारत सरकार इसकी रोकथाम के लिए सक्रियता दिखाते हुए कई निवारक एवं शमनकारी कदम उठा रही है। इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रा में सख्‍ती,आम लोगों के लिए सलाह जारी करना, रोगियों को अलग रखने के लिए सुविधाओं की व्‍यवस्‍था,इस वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क का पता लगाना और सामाजिक तौर पर दूरी बनाने के विभिन्‍न उपाय शामिल हैं। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई परामर्श जारी किए गए हैं। सरकार ने मेट्रो और रेल सेवाओं के साथ-साथ घरेलू हवाई यातायात को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

भारत के प्रधानमंत्री के स्तर पर स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री ने निवारक उपायों की आवश्यकता के लिए राष्ट्र को संबोधित किया है और उन्‍होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की है।

कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम में काफी हद तक सफल रहने वाले विभिन्‍न देशों के वैश्विक अनुभवों को ध्‍यान में रखते हुए विशेषज्ञों नेसिफारिश की है कि इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।

हालांकि राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सही दिशा में कदम उठाए गए हैं लेकिन उठाए गए कदमों और उनके क्रियान्वयन में एकरूपता की कमी इस वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। इस स्थिति को देखते हुएमाननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता मेंराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005की धारा 6 (2) (i)के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24.03.120को एक आदेश जारी किया है। इसके तहत भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों और उनके अधिकारियों को देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।

एनडीएमए के उक्त आदेश के अनुपालन मेंगृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 (2) (आई) के तहत दिनांक 24.03.2020को एक आदेश जारी किया हैजिसमें भारत सरकारके मंत्रालयों/ विभागों, राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को लोगों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि देश में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। यह आदेश 25.03.2020 से प्रभावी 21 दिनों की अवधि के लिएदेश के सभी हिस्सों में लागू रहेगा।

भारत सरकारके मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को इन आदेशों को सख्‍ती से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इन उपायों के कार्यान्वयन पर गृह मंत्रालय नजर रखेगा।

 

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एएम/एसकेसी

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