श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सैस निधि का इस्तेमाल निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए करने की सलाह दी
Posted On:
24 MAR 2020 3:32PM by PIB Delhi
कोविड -19 फैलने की पृष्ठभूमि में, सरकार द्वारा श्रमिकों को राहत देने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। असंगठित निर्माण मजदूर जिनकी आजीविका उनकी दिहाड़ी है, उनकी सहायता के लिए, केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने सभी मुख्यमंत्रियों / सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के राज्यपालों के लिए आज एक परामर्श जारी किया है। भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य कानून, 1996 की धारा 60 के तहत सभी राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे बीओसीडब्ल्यू सैस कानून के अंतर्गत श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा एकत्र सैस निधि से डीबीटीमोड के जरिए निर्माण मजदूरों के खाते में धनराशि हस्तांतरित करें। सैस निधि के रूप में करीब 52000 करोड़ रुपये उपलब्ध है और लगभग 3.5 करोड़ निर्माण श्रमिक इन निर्माण कल्याण बोर्डों के साथ पंजीकृत हैं।
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एएम/ केपी
(Release ID: 1607944)
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