वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मास्क, वेंटिलेटर और मास्क एवं कवरऑल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्सटाइल कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध
प्रविष्टि तिथि:
20 MAR 2020 3:20PM by PIB Delhi
वेंटिलेटर, सर्जिकल/डिस्पोजेबल मास्क (2/3 प्लाई) और मास्क एवं कवरऑल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्सटाइल कच्चे माल का निर्यात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना (संख्या 52/2015-2020) में कहा गया है कि इस संबंध में निर्यात नीति में संशोधन किए गए हैं। अधिसूचना संख्या 48, दिनांक 25.2.2020, में सर्जिकल/डिस्पोजेबल (2/3 प्लाई) मास्क को छोड़ जिन अन्य सभी वस्तुओं की अनुमति दी गई है उनका निर्यात आगे भी किया जा सकेगा।
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एएम/आरआरएस- 6360
(रिलीज़ आईडी: 1607336)
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