वित्‍त मंत्रालय

जीएसटी परिषद ने कानून एवं प्रक्रिया में परिवर्तन करने से संबंधित निर्णय लिए

Posted On: 21 JUN 2019 7:53PM by PIB Delhi

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक आयोजित की गई। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडेय और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। जीएसटी परिषद ने कानून एवं प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित बदलावों की सिफारिश कीः

करदाताओं को संबंधित प्रणाली (सिस्टम) को अपनाने के लिए पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से नई रिटर्न प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा, जिसका उल्लेख नीचे किया गया हैः

 

i.          जुलाई, 2019 और सितंबर, 2019 के बीच नई रिटर्न प्रणाली (केवल फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 एवं फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-2) करदाताओं के लिए परीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। करदाता आगे भी फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी को दाखिल करते रहेंगे, जैसी स्थिति फिलहाल है।

ii.         अक्टूबर, 2019 से फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 को अनिवार्य कर दिया जाएगा। बड़े करदाता (पिछले वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का कुल कारोबार करने वाले) हर महीने फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 को दाखिल करेंगे, जबकि छोटे करदाता अक्टूबर, 2019 – दिसंबर, 2019 की तिमाही के लिए पहले फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 को जनवरी, 2020 में दाखिल करेंगे।

iii.        अक्टूबर और नवंबर, 2019 के लिए बड़े करदाता पहले की तरह हर महीने फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करेंगे और दिसंबर, 2019 के लिए पहले फॉर्म जीएसटी आरईटी-01 को जनवरी, 2020 में दाखिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर, 2019 से बड़े और छोटे करदाता दोनों ही निरंतर फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 में इन्वॉयस इत्यादि को अपलोड कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-2 को भी साथ में देखा जा सकता है, लेकिन इस तरह के फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-2 पर किसी भी तरह की प्रविष्टि भरने की अनुमति नहीं होगी।

iv.        अक्टूबर, 2019 से छोटे करदाता फॉर्म जीएसटीआर-3बी को दाखिल करना बंद कर देंगे और फॉर्म जीएसटी पीएमटी-08 को दाखिल करना शुरू कर देंगे। वे अक्टूबर, 2019 – दिसंबर, 2019 तिमाही के लिए पहले फॉर्म जीएसटी-आरईटी-01 को जनवरी, 2020 में दाखिल करेंगे।

v.         जनवरी, 2020 से फॉर्म जीएसटीआर-3बी को चरणबद्ध ढंग से हटा दिया जाएगा।

     

फॉर्म जीएसटीआर-9 और फॉर्म जीएसटीआर-9ए में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में सामंजस्य विवरण प्रस्तुत करने में करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन रिटर्न/सामंजस्य विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 कर दी गई है।

व्यापार एवं उद्योग जगत को जॉब वर्क से संबंधित घोषणा को फॉर्म जीएसटी आईटीसी-04 में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से जुलाई, 2017 – जून, 2019 अवधि के लिए यह फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 कर दी गई है।

पिछली बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जीएसटी कानूनों में कुछ विशेष संशोधन किए जाएंगे।

लगातार दो कर अवधियों के लिए रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में ई-वे बिलों पर रोक लगाने से संबंधित सीजीएसटी नियमों के नियम 138ई को 21 जून, 2019 की पिछली अधिसूचित तिथि के बजाय 21 अगस्त, 2019 से प्रभावी किया जाएगा।

अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 7 मार्च 2019, के तहत कर भुगतान के विकल्प को अपनाने के लिए फॉर्म जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2019 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2019 कर दी गई है।

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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरआरएस/एमएस-1718

 



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