निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी बॉयोपिक/ प्रचार साम्रगी दर्शाने पर रोक के लिए धारा-324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया
प्रविष्टि तिथि:
10 APR 2019 2:38PM by PIB Delhi
भारत निर्वाचन आयोग ने आज किसी राजनीतिक दल अथवा इससे जुड़े किसी व्यक्ति को महिमामंडित करने के उद्देश्य से किसी जीवनी/ संचरित्र लेखन के रूप में किसी प्रकार की बॉयोपिक अथवा प्रचार सामग्री के सिनेमेटोग्राफ सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दर्शाये जाने पर रोक लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है।
आदेश की प्रति देखने के लिए यहां क्लिक करें
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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/सीसी – 908
(रिलीज़ आईडी: 1570344)
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