संचार मंत्रालय
ट्राई ने ‘इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026’ जारी किया
प्रविष्टि तिथि:
06 NOV 2026 2:22PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ‘इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026’ जारी किया। ये विनियमन 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे।
दूरसंचार क्षेत्र में इंटरकनेक्शन से तात्पर्य उन वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्थाओं से है, जिनके माध्यम से दो या दो से अधिक दूरसंचार नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं। इससे उनके बीच दूरसंचार ट्रैफिक का आदान-प्रदान संभव होता है और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उपयोगकर्ता निर्बाध रूप से एक-दूसरे से संवाद कर पाते हैं। इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर विनियमन, 1999 सेवा प्रदाताओं के बीच किए गए इंटरकनेक्ट समझौतों के पंजीकरण और उनके रखरखाव के लिए विनियामक ढांचा प्रदान करते हैं।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख) के उपखंड (vii) और (viii) के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, ट्राई को इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर बनाए रखने तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान और अन्य निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार प्राप्त है।
सेवा प्रदाताओं के बीच कुशल इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करने तथा इंटरकनेक्शन से संबंधित वर्तमान विनियामक ढांचे की प्रासंगिकता और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से, ट्राई ने दिनांक 03.04.2025 को ‘इंटरकनेक्शन मामलों पर ट्राई के मौजूदा विनियमों की समीक्षा’ विषय पर एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी कर विनियामक ढांचे की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की। इस पूर्व-परामर्श पत्र के माध्यम से हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर विनियमन, 1999 की भी समीक्षा की जा सके।
इसके बाद, पूर्व-परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तथा पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ट्राई ने 10.11.2025 को ‘इंटरकनेक्शन मामलों पर ट्राई के वर्तमान विनियमनों की समीक्षा’ विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र के माध्यम से हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर विनियमन, 1999 की भी समीक्षा की जा सके। समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद, लिखित टिप्पणियां और उन पर प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियां क्रमशः 15.12.2025 और 29.12.2025 निर्धारित की गई थीं।
परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के संबंध में 17 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं, जबकि 9 हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के तहत, 28.01.2026 को परामर्श पत्र पर एक खुली परिचर्चा (ओपन हाउस डिस्कशन-ओएचडी) आयोजित की गई। परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके विश्लेषण पर विचार करने के बाद, ट्राई ने इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 को अंतिम रूप दे दिया है।
संशोधन विनियमनों के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- इंटरकनेक्ट समझौतों का ऑनलाइन पंजीकरण: संशोधन विनियमनों के अंतर्गत सभी सेवा प्रदाताओं के लिए अपने इंटरकनेक्ट समझौतों तथा उनमें किए गए किसी भी संशोधन का पंजीकरण इस उद्देश्य से ट्राई द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य किया गया है। पहले मुद्रित प्रतियों के साथ फ्लॉपी/डिस्केट में सॉफ्ट कॉपी जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। 1 जनवरी, 2027 तक प्रभावी समझौतों को उस तिथि से 15 दिनों के भीतर तथा नए समझौतों और उनमें किए गए संशोधनों को उनके निष्पादन अथवा संशोधन की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा। इससे समझौतों का पंजीकरण, अद्यतन रजिस्टर का रखरखाव और इंटरकनेक्ट समझौतों को प्राप्त करना अधिक सुगम एवं कुशल होगा।
- टेक्स्ट-सर्चेबल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जमा करना: सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर इंटरकनेक्ट समझौतों तथा उनमें किए गए संशोधनों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां टेक्स्ट-सर्चेबल पीडीएफ प्रारूप में जमा करना अनिवार्य होगा। इससे दस्तावेजों के कुशल प्रसंस्करण, परीक्षण, रखरखाव और उन्हें प्राप्त करने में सुविधा होगी।
- इंटरकनेक्ट समझौतों के रजिस्टर तक ऑनलाइन एक्सेस: संशोधित व्यवस्था के तहत पोर्टल के माध्यम से इंटरकनेक्ट समझौतों के रजिस्टर के निरीक्षण के लिए आवेदन जमा करने, रजिस्टर के निर्धारित हिस्से तक पहुंच प्राप्त करने तथा उसकी प्रतियां या उद्धरण हासिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे वर्तमान फिजिकल मोड के अतिरिक्त रजिस्टर के संबंधित हिस्सों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पहुंच संभव होगी। इससे लागू विनियामक प्रावधानों के अधीन आम जनता के लिए सूचना की उपलब्धता और सुविधा में वृद्धि होगी।
- पृथक-पृथक सूचनाओं को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करना: ट्राई ऐसे पृथक-पृथक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रारूप निर्धारित कर सकता है, जिन्हें ट्राई द्वारा तय समय-सीमा के भीतर इंटरकनेक्ट समझौतों के रजिस्टर में शामिल किया जा सके। इससे संरचित और मानकीकृत जानकारी समय पर उपलब्ध होगी तथा प्रभावी विनियामक निगरानी और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- निरीक्षण और प्रतियां प्राप्त करने के शुल्क में संशोधन: रजिस्टर के निरीक्षण का शुल्क संशोधित कर 1,500 रुपये प्रति घंटे या उसके किसी भी भाग के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं, प्रतियां या उद्धरण प्राप्त करने का शुल्क 500 रुपये प्रति पृष्ठ होगा। संशोधित शुल्क संरचना मोटे तौर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (सूचना तक पहुंच) विनियम, 2005 के तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप है।
- वित्तीय निरुत्साहन के लिए श्रेणीबद्ध व्यवस्था: विनियमनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इनके प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर श्रेणीबद्ध वित्तीय निरुत्साहन की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इससे विनियामक ढांचे का प्रवर्तन अधिक प्रभावी और आनुपातिक होगा तथा वित्तीय निरुत्साहन की मात्रा उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप निर्धारित की जा सकेगी।
संशोधन विनियमनों के माध्यम से पंजीकरण, दस्तावेज जमा करने और उन तक पहुंच की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर इंटरकनेक्ट समझौतों के पंजीकरण एवं रखरखाव से संबंधित व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने तथा श्रेणीबद्ध वित्तीय निरुत्साहन से संबंधित प्रावधान प्रभावी विनियामक निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। कुल मिलाकर, संशोधित व्यवस्था से इंटरकनेक्ट समझौतों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता, सुगमता और विनियामक निश्चितता बढ़ने की उम्मीद है।
‘इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026’ का पूरा टेक्स्ट और इसके साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।
किसी भी स्पष्टीकरण अथवा जानकारी के लिए ट्राई के सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I) श्री समीर गुप्ता से ई-मेल adv-nsl1@trai.gov.in अथवा दूरभाष संख्या +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।
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पीके/केसी/आरटी/एसकेजे/जीआरएस
(रिलीज़ आईडी: 2333648)
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