वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने वर्ष 2026 के लिए नए सामान संबंधी नियम अधिसूचित किए
कस्टम्स बैगेज (घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2026 अधिसूचित; मास्टर सर्कुलर भी जारी
नए बैगेज नियम, 2026 से प्रक्रियाएँ सरल, पारदर्शिता में वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक एवं अग्रिम घोषणा से यात्रियों को मिलेगा तेज़ और सुगम क्लीयरेंस
नए बदलाव सामान्य मुक्त भत्ते को बढ़ाने की अनुमति देंगे; निवास लाभों का हस्तांतरण; आभूषणों के लिए विशेष भत्ते; अस्थायी आयात/पुन: आयात के लिए नए प्रावधान; एक लैपटॉप (18 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों के लिए) और पालतू जानवरों का शुल्क मुक्त आयात; और यात्री सुविधा में वृद्धि
प्रविष्टि तिथि:
02 FEB 2026 9:58PM by PIB Delhi
केंद्र सरकार ने बैगेज नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। नए सीमा शुल्क सामान (घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2026 और एक मास्टर परिपत्र भी जारी किया गया है। ये उपाय अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सुविधाजनक और संशोधित प्रावधानों को दर्शाते हैं और नई आर्थिक स्थितियों, बढ़ती यात्रा की मात्रा और यात्रियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य मंत्रालयों, हवाई अड्डा ऑपरेटरों सहित हितधारकों के परामर्श और यात्रियों से प्राप्त फीडबैक आदि के साथ किया गया है। ये नियम प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे, पारदर्शिता बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक और अग्रिम घोषणाओं को सक्षम करेंगे और सुचारू मंजूरी सुनिश्चित करेंगे।
मुख्य विशेषताएं
- सामान्य शुल्क-मुक्त भत्ते में वृद्धि की गई
i. संशोधित नियमों के अंतर्गत वर्तमान समय की यात्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शुल्क-मुक्त भत्तों में वृद्धि की गई है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों हेतु पात्रताओं में निम्नानुसार संशोधन किया गया हैः
(राशि रुपये में)
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क्रम सं.
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यात्री की श्रेणी
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शुल्क-मुक्त भत्ता
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1
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निवासी
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75,000/-
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2
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भारतीय मूल के पर्यटक
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75,000/-
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3
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वैध वीज़ा (पर्यटक वीज़ा को छोड़कर) रखने वाले विदेशी नागरिक
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75,000/-
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4
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विदेशी मूल के पर्यटक
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25,000/-
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5
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क्रू सदस्य
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2,500/-
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Ii. भूमि सीमाओं से आने वाले यात्रियों को कोई सामान्य शुल्क-मुक्त भत्ता नहीं मिलता है।
(iii) स्थानांतरण निवास से संबंधित लाभ
- 12 महीने तक: 1.5 लाख रु.
- 1-2 वर्ष: 3 लाख रु.
- 2 वर्ष से अधिक: रु. 7.5 लाख रु.
पात्रता के अनुसार समग्र मूल्य सीमा के साथ शुल्क-मुक्त वस्तुओं की केवल एक ही तर्कसंगत सूची रखकर निवास लाभों के हस्तांतरण को भी सरल और आधुनिक बनाया गया है। विवरण नए सामान नियम, 2026 में दिए गए हैं।
(link for rules: https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1010571/ENG/Notifications)
- आभूषणों के लिए विशेष भत्ते पुरानी मूल्य सीमा को हटाकर केवल वजन के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत भारतीय मूल के पात्र लौटने वाले निवासियों/पर्यटकों (एक वर्ष से अधिक समय तक विदेश में रहने के बाद) को विशुद्ध रूप से वजन के आधार पर शुल्क मुक्त आभूषण देने की अनुमति दी जाती है।
महिला: 40 ग्राम तक
महिला के अलावा: 20 ग्राम तक
- अस्थायी आयात/पुन: आयात के लिए नए प्रावधान:
माल के आयात या निर्यात के लिए अस्थायी सामान प्रमाण पत्र या निर्यात प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा की परिकल्पना आगमन पर परेशानी मुक्त निकासी के लिए की गई है और इससे माल की अनावश्यक हिरासत से बचा जा सकेगा।
- समेकित रियायतें:
नियमों में एक लैपटॉप (18 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों के लिए) और पालतू जानवरों के शुल्क-मुक्त आयात को शामिल किया गया है।
- नए सीमा शुल्क सामान (घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2026 और मास्टर सर्कुलर में पहले के 35 सर्कुलरों को समेकित और संशोधित किया गया है और नए नियमों के संचालन के बारे में स्पष्ट विवरण प्रदान किया गया है।
(link for regulations: https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1010572/ENG/Notifications)
(link for Circular: https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003304/ENG/Circulars)
- यात्री सुविधा
संशोधित ढांचा उच्च शुल्क-मुक्त सीमा, कम हिरासत, डिजिटल और सरलीकृत प्रक्रियाओं, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि सीमा शुल्क इकाइयों में एकसमान कार्यान्वयन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जुड़े और पर्यटन-अनुकूल गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
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पीके/केसी /केएल
(रिलीज़ आईडी: 2222447)
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