संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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आधुनिकीकरण और डाकघर नियम, 2024 का प्रभाव  

डाकघर नियम, 2024 को सेवा वितरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है

Posted On: 03 APR 2025 2:57PM by PIB Delhi

डाकघर नियम, 2024 को डाक उत्पादों और सेवाओं को तर्कसंगत बनाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित सेवा वितरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इससे नए मेल, पार्सल उत्पादों और वित्तीय एवं बीमा सेवाओं आदि जैसी नागरिक केंद्रित सेवाओं को शुरू करने के अवसर पैदा होंगे।

डाक सेवा जन सेवा सिद्धांत, प्रौद्योगिकी सक्षम और डिजिटल डाक सेवाओं के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डाक सेवाओं की पहुँच और दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग "सार्वभौमिक डाक सेवाओं" के तहत उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है, जो सभी नागरिकों के लिए सस्ती और उपलब्ध हैं। ट्रैक और ट्रेस सुविधा, सामान की डिलीवरी की स्थिति के लिए लघु संदेश सेवा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सूचना, एम-बैंकिंग, ई-बैंकिंग आदि जैसी सुविधाएँ विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए अंतिम-बिंदु तक कनेक्टिविटी बढ़ाने और वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन के राष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं।

डाक विभाग ने कारोबार को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे मेल और पार्सल उत्पादों को तर्कसंगत बनाना, "डाक घर निर्यात केंद्र" शुरू करना, जो ग्रामीण उद्यमियों को निर्यात बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं। पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत, विभाग ने ग्रामीण कारीगरों को 1.38 लाख टूल किट भी वितरित किए हैं।

यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज राज्य सभा में एक लिखित प्रश्‍न के उत्तर में दी।  

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