कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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संसद प्रश्न: पेंशन अदालतें

Posted On: 02 APR 2025 4:36PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के निवारण के लिए सरकार पेंशन अदालतें आयोजित करती हैं। चूंकि पेंशन अदालतें केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए होती हैं, इसलिए मंत्रालयवार/विभागवार डेटा सेट बनाए जाते हैं और राज्यवार डेटा एकत्र नहीं किया जाता है। पिछले 05 वर्षों में आयोजित पेंशन अदालतों का विवरण और रक्षा मंत्रालय, रेलवे, दूरसंचार, वित्त, गृह मंत्रालय एवं सीएजी कार्यालय जैसे प्रमुख मंत्रालयों सहित लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों से संबंधित प्राप्त किए गए और हल किए गए मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

पेंशन अदालत (वर्ष)

अदालत के दौरान लिए गए मामलों की संख्या

अदालत के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या

2020

342

319

2021

3692

2591

 

2022

1732

1113

2023

603

440

2024

403

330

2025

192

151

कुल

6,964

4,944

 

सरकार भविष्य में पेंशन से संबंधित दीर्घकालिक शिकायतों के निवारण के लिए अतिरिक्त पेंशन अदालतें आयोजित करने का इरादा रखती है।

पेंशन अदालत का उद्देश्य सीपीईएनजीआरएएमएस में अनसुलझे और पुरानी शिकायतों का तत्काल समाधान प्रदान करना है। सभी हितधारकों को अग्रिम सूचना देने के बाद, कार्यालय प्रमुख (एचओओ), वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ), केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), पेंशन संवितरण बैंक आदि और पेंशनभोगी के प्रतिनिधियों को शिकायतों के समाधान के लिए एक साझा मंच पर बुलाया जाता है।

पेंशन अदालतों में उठाए गए अधिकांश मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग के साथ उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और निपटाए गए मामलों के लिए कार्रवाई रिपोर्ट मांगी जाती है। अनसुलझे मामलों की फिर से समीक्षा की जाती है और अगली पेंशन अदालत आयोजित करने से पहले उनकी स्थिति पर विचार किया जाता है।

यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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