स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय
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सीडीएससीओ के अंतर्गत औषधि गुणवत्ता परीक्षण संबंधी विवरण

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत औषधि निरीक्षक गुणवत्ता जांच के लिए आपूर्ति श्रृंखला से औषधि के नमूने क्रमरहित तौर पर लेते हैं

सीडीएससीओ की औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने के लिए सितंबर 2023 से एक ऑनलाइन पोर्टल, सुगम लैब्स की शुरुआत की गई है

सीडीएससीओ के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मानक गुणवत्ता से भिन्न घोषित किए गए औषधि नमूनों के मामले में, संबंधित विनिर्माण फर्मों को तत्काल बाजार से वापस लौटाने तथा बाजार में मानक गुणवत्ता से इतर दवाओं का आगे वितरण रोकने के लिए कहा जाता है

Posted On: 01 APR 2025 2:06PM by PIB Delhi

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत औषधि निरीक्षक गुणवत्ता जांच के लिए आपूर्ति श्रृंखला से क्रमरहित रूप से औषधि के नमूने लेते हैं। साथ ही, विभिन्न कंपनियों की औषधियों की सूची, जिन्हें केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं/नकली/गलत ब्रांड वाली/मिलावटी घोषित किया जाता है, नियमित रूप से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट पर औषधि चेतावनी शीर्षक (www.cdsco.gov.in) के अंतर्गत अपलोड की जाती है।

सीडीएससीओ की औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने के लिए सितंबर 2023 से एक ऑनलाइन पोर्टल, सुगम लैब्स की शुरुआत की गई है। यह गुणवत्ता विनिर्देश को पूरा करने और प्रयोगशालाओं में परीक्षण की स्थिति का पता लगाने के लिए चिकित्सा उत्पादों (औषधियों, वैक्सीन, प्रसाधन सामग्री और चिकित्सा उपकरणों) के परीक्षण के लिए संपूर्ण कार्यप्रवाह को स्वचालित करता है।

निर्माताओं को देश में बिक्री और वितरण के लिए किसी भी औषधि के निर्माण के लिए उक्त अधिनियम और नियमों के तहत दिए गए लाइसेंस की शर्तों का पालन करना आवश्यक है। सीडीएससीओ के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मानक गुणवत्ता से भिन्न घोषित किए गए औषधि नमूनों के मामले में, संबंधित विनिर्माण फर्मों से तत्काल वापस लौटाने तथा बाजार में मानक गुणवत्ता से भिन्न दवाओं का आगे वितरण रोकने के लिए कहा जाता है। लाइसेंसिंग के लिए शर्तों में से एक दवाओं की वापसी/वापस लेने/वापस लेने के बारे में है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

लाइसेंसिंग प्राधिकरण या नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा यह सूचित किए जाने पर कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण या नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा औषधि के किसी बैच का कोई भाग इन नियमों में निर्दिष्ट शक्ति, गुणवत्ता या शुद्धता के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है तथा ऐसा करने के लिए निर्देश दिए जाने पर, लाइसेंसधारक को बैच के शेष भाग को बिक्री से वापस लेना होगा तथा, जहां तक ​​मामले की विशेष परिस्थितियों में व्यावहारिक हो, उस बैच से पहले से बने सभी निर्गमों को वापस लेना होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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