सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

सड़क परिवहन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय कसौटियों पर मानकीकृत परिवहन वाहन आयामों को अधिसूचित किया

Posted On: 01 JUL 2020 5:29PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 26 जून, 2020 की जीएसआर संख्या 414 ()के जरिये केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत मोटर वाहनों के आयामों से संबंधित नियम-93 को संशोधित करने के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की है।

ये संशोधन मोटर वाहनों के आयामों में मानकीकरण प्रदान करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप होंगे और यह मंत्रालय द्वारा देश में संभार तंत्र दक्षता में सुधार लाने की दिशा में एक और कदम होगा क्योंकि सवंर्धित आयाम अनुशंसित भार के भीतर अतिरिक्त यात्री या अतिरिक्त ढोने की क्षमता में वृद्धि करेंगे।

इन संशोधनों में अन्य बात के अतिरिक्त, दुपहिया वाहनों (एल 1 और एल 2) के संबंध में आयाम संबंधी विवरण शामिल रहेंगे जो अभी तक अनुशंसित नहीं थे लेकिन अब उन्हें अनुशंसित कर दिया गया है। ईयू के नियमों के अनुरूप एल 2 से अधितम 4 मीटर की लंबाई, 2.5 मीटर की ऊंचाई, तिपहिया (एल 5 एम/एल 5 एन)की ऊंचाई को 2.2 मीटर से बढ़ा कर 2.5 मीटर कर दिया गया है और इस अधिसूचना के जरिये न्यूमैटिक ट्रेलर को मोडुलर ट्रेली के समतुल्य कर दिया गया है तथा यह असाधारण लंबाई की वस्तुओं के परिवहन को सुगम बनाने के लिए वजन  में बिना बढोतरी किए 50 मीटर तक वृद्धि योग्य है।

चुनिंदा मार्गों पर ईयू के समतुल्य 25.25 मीटर तक की लंबाई वाली रोड ट्रेन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।

कंटेनरीकृत परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से एन वर्ग के वाहनों (वस्तु वाहन)की ऊंचाई में संशोधन किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय यूएनईसीई मानकों की तर्ज पर हवाई अड्डा यात्री बस (जिन्हें 3.8 मीटर पर बरकरार रखा गया) के मामले को छोड़कर विशेष रूप से एम वर्ग के वाहनों के आयाम को 3.8 मीटर से 4.0 मीटर में आयामों को संशोधित कर दिया गया है।

दो एक्सल के साथ एम 3 (बसों)को 12 मीटर से संशोधित कर 13.5 मीटर कर दिया गया है।

वस्तु वाहनों के एन वर्ग के मामले में, वाहनों के एन1 वर्ग (एन1 3.5 टन तक के जीवीडब्ल्यू के साथ यूटिलिटी वाहन होते हैं)जहां ऊंचाई को 3.0 मीटर तक सीमित कर दिया गया है, के मामले को छोड़कर, ऊंचाई को 3.8 मीटर से संशोधित कर 4 मीटर कर दिया गया है।

45 फीट के आईएसओ मानक कंटेनरों को समायोजित करने के लिए ट्रेलरों (टी वर्ग)की लंबाई को 18.0 मीटर से संशोधित कर 18.75 मीटर कर दिया गया है। ट्रेलर की ऊंचाई कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर 3.8 मीटर से संशोधित कर 4 मीटर कर दी गई है।

आईएसओ सीरिज/माल कंटेनर को ढोने वाले सेमी कंटेनर या कंटेनरीकृत बाडी के साथ  फैब्रिकेटेड/रेफ्रिजरेटेड कंटेनर 4.52 मीटर से अधिक नहीं हांगे।

ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स द्वारा मोटर वाहनों / निर्माण उपकरण मोटर वाहन/ पशुधन/क्लोज्ड बाडी के साथ व्हाइट गुड्स या अनडिवीजबल लोड ढोने के लिए काम में लाए जाने वाले ट्रक-ट्रेलर/ ट्रैक्टर ट्रेलर के मामले में, मोटर वाहन की समग्र ऊंचाई 4.75 मीटर से अधिक नहीं होगी।

अदृश्य बोझ के मामले में आयामों से संबंधित निम्नलिखित रियायतें की जाती हैं जिनमे नाम हैं :

-अगर मोटर वाहन की वास्तविक चैड़ाई 2.6 मीटर है तो ऐसे मामले में अनुमति योग्य प्रत्येक संपाशरिवक साइड में 200 एमएम प्रोजेक्शन जोकि कुछ खास शर्तों में 4.75 मीटर तक की ऊंचाई के अध्यधीन होगी।

-असाधारण लंबाई (जैसे विंउ मिल के ब्लेड)की वस्तुओं को ढोने वाले मेकैनिकल ट्रेलरों के मामले में, एक्सटेंडेबल लंबाई वाले ट्रेलरों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

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