श्रम और रोजगार मंत्रालय
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मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन को मजबूत करने और हितधारकों के साथ परामर्श को बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड के साथ बैठक की

प्रविष्टि तिथि: 04 NOV 2026 2:41PM by PIB Delhi

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय ने श्रम संहिताओं, 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा करने तथा समन्वय और हितधारको के साथ परामर्श को मजबूत करने के उद्देश्य से 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के द्वारका स्थित श्रम जयते भवन में रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) सुश्री सोनल मिश्रा, आईएएस ने की।

इस बैठक का आयोजन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ की जा रही बातचीत की श्रृंखला के हिस्से के रूप में किया गया था, ताकि श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके, अनुपालन को बढ़ावा दिया जा सके और संस्थागत समन्वय को मजबूत किया जा सके।

इस बैठक में रेलवे बोर्ड का प्रतिनिधित्व सुश्री विनीता वर्मा, कार्यकारी निदेशक (श्रम कानून) ने अपनी टीम के साथ किया, जिसमें रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

बैठक के दौरान सीएलसी (सी) कार्यालय ने एक प्रस्तुति दी, जिसमें श्रम संहिताओं का समग्र परिचय और भारतीय रेलवे से संबंधित प्रमुख प्रावधानों, श्रम अनुपालन की आवश्यक शर्तों, संविदा श्रम से संबंधित मुद्दों, पंजीकरण एवं लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को शामिल किया गया। इसमें नई श्रम संहिताओं के अनुरूप श्रमिक कल्याण पोर्टल के उन्नयन के संबंध में सुझाव भी दिए गए। अनुपालन को सुगम बनाने और कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है।

रेलवे बोर्ड की कार्यकारी निदेशक (श्रम कानून) सुश्री विनीता वर्मा ने भी संगठन की संरचना, कार्यबल और मानव संसाधन की तैनाती का विवरण प्रस्तुत किया। इसमें संविदा श्रमिकों की नियुक्ति, रेलवे प्रतिष्ठानों और परियोजनाओं का भौगोलिक एवं परिचालनगत विस्तार, श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं तथा भारतीय रेलवे द्वारा अपनाई जा रही अच्छी कार्यप्रणालियों की जानकारी दी गई।

इस संवाद का एक मुख्य प्रमुख केंद्र-बिंदु भारतीय रेलवे की मौजूदा डिजिटल अनुपालन प्रणालियों को समझना तथा श्रम सुविधा पोर्टल और समाधान पोर्टल के साथ उनके समन्वय की संभावनाओं का पता लगाना था। इस बैठक में विभिन्न क्षेत्राधिकारों में श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से जुड़े रेलवे-विशिष्ट मुद्दों और परिचालन संबंधी चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने का अवसर भी मिला।

इस बातचीत का उद्देश्य मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय और भारतीय रेलवे के बीच समन्वय को मजबूत करना, क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं की बेहतर समझ विकसित करना तथा श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दोनों संगठनों के जमीनी स्तर के कार्यमिकों के बीच समन्वित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के साथ इस प्रकार के सुव्यवस्थित संवाद आयोजित कर रहा है, ताकि जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके, अनुपालन को सुगम बनायो जा सके, डिजिटल माध्यमों के उपयोग को सुदृढ़ किया जा सके तथा चारों श्रम संहिताओं का सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

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पीके/केसी/आरटी/आईएम/एनजे


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