सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने स्वच्छता कर्मियों के कल्याण, पुनर्वास और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की


केंद्रीय मंत्री ने प्रशिक्षण, मशीनीकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) के उपयोग और नमस्ते योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने एमएस अधिनियम, 2013 के सख्त कार्यान्वयन तथा स्वच्छता कर्मियों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया

प्रविष्टि तिथि: 22 OCT 2026 5:03PM by PIB Delhi

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 22 अक्टूबर 2026 को स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण, पुनर्वास, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में आयोग के चेयरपर्सन श्री भगवत प्रसाद मकवाना, सदस्यों श्री मनोज कुमार बाल्मीकि, श्री रवि रामू कलोसे और (श्रीमती) डॉ. सुषमा गौडियाल शामिल उपस्थित थे। मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिवों ने भी बैठक में भाग लिया।

बैठक में सफाई कर्मचारियों के कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित विभिन्न उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान उनके कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार, कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।

 

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सफ़ाई कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उनकी दक्षता बढ़ सके, काम करने के सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा मिल सके और वे सफाई से जुड़े काम सम्मानजनक और सुरक्षित तरीके से कर सकें। उन्होंने मंत्रालय की राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम यानि नमस्ते योजना के नियमों और फायदों के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि देश भर में ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें।

केंद्रीय मंत्री ने पात्र सफाई कर्मचारियों को सही मशीनी उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट देने की जरूरत पर बल दिया ताकि काम से जुड़े जोखिम कम हों और सफाई के असुरक्षित तरीकों को खत्म किया जा सके। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उपकरणों की उपलब्धता के साथ-साथ उनका उचित एवं प्रभावी उपयोग, नियमित रखरखाव तथा समय-समय पर निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि उनकी कार्यशीलता और प्रभावशीलता निरंतर बनी रहे।

डॉ. कुमार ने हाथ से मैला उठाने के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013) तथा इससे संबंधित एमएस नियम, 2013 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।

 

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से कहा कि वह सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे और संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कल्याण के उपाय और सरकारी योजना सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचें।

इस बैठक में स्वच्छता कर्मियों के कल्याण, पुनर्वास, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इसके साथ ही, गरिमापूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने, मशीनीकरण को बढ़ावा देने तथा संबंधित कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया गया।

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पीके/केसी/आरटी/बीयू/केके  


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