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भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएल) अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत नियमों का पालन न करने के लिए 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को नोटिस जारी किए हैं

प्रविष्टि तिथि: 09 SEP 2026 11:12AM by PIB Delhi

अनुपालन न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के तहत, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के निदेशक ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 13 के तहत निम्नलिखित पंद्रह (15) वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को अनुपालन न करने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

 

क्रमांक

व्यापरिक नाम

इकाई का नाम

1

वीक्स

वीक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड

2

ब्लोफिन

बीएलएफ ग्लोबल लिमिटेड

3

रेज़ोरेक्स

रेज़ोरेक्स

4

बिटुनिक्स

बिटुनिक्स एलएलसी

5

डिजीफाइनक्स

डिजीफाइनक्स लिमिटेड

6

टूबिट

होपफुल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

7

एक्सटीडॉटकॉम

फिबटीसी लिमिटेड/ एक्सटी टेक्निकल पीटीई लिमिटेड

8

लाटोकेन

एल ट्रेड लिमिटेड

9

वू एक्स

वूटेक लिमिटेड

10

पायोनेक्स

मार्केटा ट्रेडिंग इंक.

11

चेंजनाउ

सीएचएन ग्रुप एलएलसी

12

सिंपलस्वैप

सिंपलस्वैप लिमिटेड

13

फिक्स्डफ्लोट

एफएफजीएक्स ग्रुप एलएलसी

14

व्हाइटबिट

यूएबी क्लियर व्हाइट टेक्नोलॉजीज

15

गार्डेरियन

फिनसेवन सीजेड

 

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) संशोधन नियम, 2025 के नियम 3(1)(डी) के अनुसरण में नोडल अधिकारी होने के नाते, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने उपर्युक्त संस्थाओं को सार्वजनिक पहुंच के लिए उन एप्लिकेशन/यूआरएल को हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं जो भारत में पीएमएलए के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं।

मार्च 2023 में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन विरोधी/आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (एएमएल/सीएफटी) ढांचे के दायरे में लाया गया था।

देश में कार्यरत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (डीईए) विशेषज्ञ (चाहे ऑफशोर हों या ऑनशोर) जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का हस्तांतरण, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा या प्रबंधन, या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर नियंत्रण सक्षम करने वाले उपकरणों आदि जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं। उन्हें एफआईयू-आईएनडी के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत निर्धारित दायित्वों का अनुपालन करना आवश्यक है। ये दायित्व गतिविधि-आधारित हैं और भारत में इकाई की भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं हैं। यह विनियमन पीएमएलए अधिनियम के तहत वीडीए विशेषज्ञों पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य दायित्वों को लागू करता है, जिसमें एफआईयू-आईएनडी के साथ पंजीकरण भी शामिल है।

आम जनता की सुरक्षा और जागरूकता के लिए यह बताना आवश्यक है कि क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ऐसे लेन-देन से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामक उपाय उपलब्ध नहीं हो सकता है।

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पीके/केसी/एके/एसके


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