सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय से केंद्रीय सहायता दे कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम कार्यान्वयन को मजबूत किया


केंद्रीय स्तर की समिति ने 2006 से अब तक 29 समीक्षा बैठकें की हैं; केंद्र प्रायोजित योजना के तहत तेलंगाना को 30.52 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं

प्रविष्टि तिथि: 29 JUL 2026 6:37PM by PIB Delhi

भारत सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित निगरानी, ​​समय पर वित्तीय सहायता और घनिष्ठ समन्वय के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन को मजबूत करती है।

यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने लोकसभा में डॉ. मल्लु रवि के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी ।

मंत्री जी ने जानकारी दी कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 29 मार्च 2006 को गठित केंद्रीय स्तर की समिति, योजना के कार्यान्वयन और दोनों अधिनियमों के प्रावधानों की नियमित रूप से समीक्षा करती है। इसके गठन के बाद से समिति की 29 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें से नवीनतम बैठक 8 जनवरी 2026 को हुई थी ।

उत्तर में आगे बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और त्रिपुरा सरकारों से मांगी गई स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुकी हैं, जिससे योजना के तहत उनके प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई संभव हो सकेगी।

तेलंगाना के संदर्भ में मंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार ने 2026-27 के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें अंतरजातीय विवाह करने वाले ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना भी शामिल है, जिनमें पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति समुदाय से हो। उन्होंने कहा कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्य को 30.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

जवाब में यह भी बताया गया कि योजना के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त होने से पहले ही, अप्रैल 2026 में एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर मदर सैंक्शन के माध्यम से 128.4327 करोड़ रुपए की सांकेतिक राशि जारी कर दी थी। इसके बाद, केंद्रीय सहायता की दूसरी किस्त भी उन पात्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दी गई है जिनके प्रस्ताव निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, संस्थागत निगरानी को मजबूत करना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों, गरिमा और कल्याण की रक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करना शामिल है।

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पीके/केसी/पीएस


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