वस्त्र मंत्रालय
हथकरघा बुनकर
प्रविष्टि तिथि:
21 JUL 2026 2:19PM by PIB Delhi
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में पात्र हथकरघा बुनकरों/कामगारों को बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक घटक 'हथकरघा बुनकर कल्याण' योजना के तहत 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (पीएमजेजेबीवाई) और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (पीएमएसबीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। यह बीमा कवरेज वार्षिक पॉलिसी के आधार पर (1 जून से 31 मई तक) प्रदान किया जाता है। 2021-22 से, इन योजना घटकों को राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा बताए गए पात्र हथकरघा बुनकरों/कामगारों की अनुमानित संख्या के आधार पर लक्ष्य तय किए जाते हैं और उसी के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं।
पॉलिसी वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत बीमित हथकरघा बुनकरों/कामगारों की राज्य-वार संख्या और तय किए गए लक्ष्य क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिए गए हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।
वस्त्र मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों और बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) अर्थात विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के निकट समन्वय से बीमा योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु नियमित रूप से जागरूकता कैंप और चौपालों का आयोजन करता है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में हथकरघा बुनकरों और कामगारों के बीच बीमा योजनाओं सहित हथकरघा योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाने के लिए हथकरघा सहायता केंद्र (हैंडलूम हेल्पलाइन सेंटर)की सेवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है।
योजनाओं को जारी रखने/नई योजनाएं बनाने से पहले, मौजूदा योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में लाभार्थियों को शामिल करते हुए, बीमा योजनाओं (पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई) सहित हथकरघा बुनकर कल्याण योजना का मूल्यांकन अध्ययन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराया गया था। इस अध्ययन में योजना की प्रभावशीलता की जाँच की गई और इसे और बेहतर बनाने के लिए सिफारिश की गई।
अनुबंध-I
|
पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत बीमित हथकरघा बुनकरों/कामगारों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या
|
|
क्र.सं.
|
राज्य
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
0
|
0
|
9408
|
0
|
0
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0
|
26
|
28
|
88
|
1
|
|
3
|
असम
|
0
|
3040
|
24551
|
112435
|
97451
|
|
4
|
बिहार
|
0
|
290
|
583
|
0
|
75
|
|
5
|
दिल्ली
|
0
|
0
|
0
|
7
|
0
|
|
6
|
गुजरात
|
0
|
476
|
1910
|
3730
|
0
|
|
7
|
हिमाचल प्रदेश
|
0
|
14
|
417
|
340
|
166
|
|
8
|
जम्मू और कश्मीर
|
0
|
0
|
0
|
0
|
695
|
|
9
|
कर्नाटक
|
0
|
24187
|
18032
|
17524
|
16309
|
|
10
|
केरल
|
19
|
0
|
0
|
1394
|
1937
|
|
11
|
लद्दाख
|
0
|
35
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
मध्य प्रदेश
|
160
|
306
|
421
|
779
|
556
|
|
13
|
महाराष्ट्र
|
0
|
0
|
39
|
0
|
0
|
|
14
|
मणिपुर
|
109006
|
28218
|
29647
|
6551
|
1425
|
|
15
|
मेघालय
|
0
|
2
|
22
|
9
|
337
|
|
16
|
मिजोरम
|
0
|
0
|
0
|
1800
|
420
|
|
17
|
नागालैंड
|
0
|
0
|
191
|
2340
|
1089
|
|
18
|
ओडिशा
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10601
|
|
19
|
पंजाब
|
28
|
68
|
74
|
80
|
76
|
|
20
|
राजस्थान
|
0
|
0
|
41
|
108
|
119
|
|
21
|
सिक्किम
|
0
|
190
|
190
|
190
|
230
|
|
22
|
तमिलनाडु
|
0
|
0
|
40861
|
45372
|
48767
|
|
23
|
तेलंगाना
|
2037
|
7903
|
4494
|
19036
|
18679
|
|
24
|
त्रिपुरा
|
0
|
2160
|
841
|
357
|
279
|
|
25
|
उत्तराखंड
|
46
|
36
|
0
|
0
|
100
|
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
661
|
2670
|
71
|
2453
|
0
|
|
27
|
पश्चिम बंगाल
|
0
|
288
|
2941
|
2941
|
3081
|
|
|
कुल
|
111957
|
69909
|
134762
|
217534
|
202393
|
अनुबंध-II
|
पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार तय किए गए लक्ष्य
|
|
क्र.सं.
|
राज्य
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
1500
|
3000
|
9667
|
9667
|
5145
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
260
|
1000
|
6180
|
3000
|
1000
|
|
3
|
असम
|
12500
|
25000
|
83960
|
110000
|
130000
|
|
4
|
बिहार
|
300
|
600
|
840
|
483
|
764
|
|
5
|
छत्तीसगढ
|
70
|
140
|
140
|
140
|
140
|
|
6
|
दिल्ली
|
20
|
40
|
280
|
150
|
40
|
|
7
|
गुजरात
|
250
|
500
|
5640
|
5640
|
5360
|
|
8
|
हरियाणा
|
60
|
40
|
1670
|
1670
|
1670
|
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
60
|
120
|
890
|
960
|
660
|
|
10
|
जम्मू और कश्मीर
|
195
|
390
|
520
|
520
|
520
|
|
11
|
झारखंड
|
160
|
1000
|
1500
|
1500
|
1500
|
|
12
|
कर्नाटक
|
34627
|
69254
|
24187
|
18205
|
17524
|
|
13
|
केरल
|
600
|
1200
|
1440
|
1440
|
6152
|
|
14
|
लद्दाख
|
70
|
140
|
1000
|
1000
|
110
|
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
90
|
900
|
500
|
500
|
500
|
|
16
|
महाराष्ट्र
|
15
|
30
|
230
|
230
|
230
|
|
17
|
मणिपुर
|
1695
|
3390
|
20627
|
16644
|
16644
|
|
18
|
मेघालय
|
100
|
100
|
2800
|
2711
|
545
|
|
19
|
मिजोरम
|
340
|
100
|
1800
|
1800
|
600
|
|
20
|
नागालैंड
|
500
|
1000
|
2840
|
2840
|
2340
|
|
21
|
ओडिशा
|
57000
|
114000
|
7700
|
7700
|
178889
|
|
22
|
पुदुचेरी
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
पंजाब
|
20
|
150
|
70
|
80
|
110
|
|
24
|
राजस्थान
|
225
|
111
|
660
|
660
|
540
|
|
25
|
सिक्किम
|
95
|
190
|
190
|
190
|
230
|
|
26
|
तमिलनाडु
|
89062
|
83205
|
4000
|
102985
|
52080
|
|
27
|
तेलंगाना
|
1050
|
2100
|
9130
|
60179
|
36133
|
|
28
|
त्रिपुरा
|
1080
|
2200
|
2200
|
1000
|
1000
|
|
29
|
उत्तराखंड
|
90
|
180
|
820
|
820
|
330
|
|
30
|
उत्तर प्रदेश
|
1900
|
63700
|
5607
|
5536
|
4000
|
|
31
|
पश्चिम बंगाल
|
5400
|
10800
|
101772
|
5000
|
4000
|
|
|
कुल
|
209349
|
384580
|
298860
|
363250
|
468756
|
अनुबंध-III
|
पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार जारी निधियां
(लाख रुपये में)
|
|
क्र.सं.
|
राज्य
|
2021-22
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
1.70
|
-
|
-
|
2.96
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0.30
|
-
|
1.70
|
0.76
|
|
3
|
असम
|
14.18
|
-
|
27.77
|
133.69
|
|
4
|
बिहार
|
0.34
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
छत्तीसगढ
|
0.08
|
-
|
0.11
|
0.11
|
|
6
|
गुजरात
|
0.28
|
4.40
|
-
|
-
|
|
7
|
हिमाचल प्रदेश
|
0.07
|
-
|
0.73
|
0.48
|
|
8
|
जम्मू और कश्मीर
|
0.22
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
झारखंड
|
0.18
|
0.43
|
-
|
-
|
|
10
|
कर्नाटक
|
39.27
|
20.88
|
19.40
|
17.02
|
|
11
|
केरल
|
0.68
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
लद्दाख
|
0.08
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
0.10
|
0.68
|
-
|
1.12
|
|
14
|
महाराष्ट्र
|
0.02
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
मणिपुर
|
1.92
|
-
|
-
|
36.98
|
|
16
|
मेघालय
|
-
|
-
|
-
|
0.15
|
|
17
|
मिजोरम
|
-
|
-
|
1.25
|
0.87
|
|
18
|
नागालैंड
|
0.57
|
-
|
1.70
|
1.57
|
|
19
|
ओडिशा
|
64.64
|
-
|
-
|
115.19
|
|
20
|
पंजाब
|
0.02
|
-
|
0.20
|
0.11
|
|
21
|
सिक्किम
|
0.11
|
-
|
0.46
|
0.17
|
|
22
|
तमिलनाडु
|
69.28
|
-
|
-
|
9.75
|
|
23
|
तेलंगाना
|
1.19
|
-
|
6.69
|
5.06
|
|
24
|
त्रिपुरा
|
1.23
|
-
|
-
|
2.59
|
|
25
|
उत्तराखंड
|
0.10
|
-
|
-
|
0.14
|
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
2.15
|
3.68
|
-
|
-
|
|
27
|
पश्चिम बंगाल
|
6.12
|
-
|
-
|
6.28
|
|
|
कुल
|
204.83
|
30.07
|
60.01
|
335.00
|
नोट: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार को 2021-22 में जारी की गई निधियों का उपयोग करने हेतु मंजूरी दे दी गई।
यह जानकारी वस्त्र राज्य मंत्री श्रीपबित्र मार्घेरिटा द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।
******
पीके/केसी/डीवी/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2287159)
आगंतुक पटल : 55