निर्वाचन आयोग
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मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में विधानसभा उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू

प्रविष्टि तिथि: 06 JUL 2026 6:09PM by PIB Delhi
  1. निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की 22-दतिया, गुजरात की 145-मंजलपुर और बिहार की 182-बांकीपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने हेतु 6 जुलाई, 2026 को अधिसूचना जारी की है। इन अधिसूचनाओं के जारी होने के साथ ही तीनों विधानसभाओं के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
  2. निर्वाचन क्षेत्रवार उपचुनावों का कार्यक्रम इस प्रकार है:

 

क्रमांक

चुनाव गतिविधि

दिनांक/समय

1.

नामांकन करने की अंतिम तिथि

सोमवार, 13 जुलाई, 2026

2.

नामांकनों की जांच

मंगलवार, 14 जुलाई, 2026

3.

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि

गुरुवार, 16 जुलाई, 2026

4.

यदि आवश्यक हो तो मतदान की तिथि और समय

गुरुवार, 30 जुलाई, 2026

सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

5.

मतगणना की तिथि

सोमवार, 3 अगस्त, 2026

सुबह 8:00 बजे से आगे

6.

जिस तिथि से पहले चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए

मंगलवार, 4 अगस्त, 2026

 

 

  1. आयोग ने आज संबंधित राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश और शराबबंदी दिवसों के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।
  2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो उपचुनाव में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और उसके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिक भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा
  3. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता, जिनमें आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शामिल हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के लाभ के हकदार होंगे ताकि वे अपना वोट डाल सकें।
  4. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी के अनुसार, किसी भी चुनाव के मतदान की समाप्ति तिथि से पहले के अड़तालीस घंटों की अवधि के दौरान, मतदान क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक पेय, किण्वित या मादक पदार्थ या इसी प्रकार के अन्य पदार्थ बेचे, दिए या वितरित नहीं किए जा सकते। इसमें पुनर्मतदान की तिथि (यदि कोई हो) भी शामिल होगी। इसे ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य कानूनों के तहत 'शराबबंदी दिवस' घोषित और अधिसूचित किया जाएगा।
  5. मतगणना के दिन यानी 3 अगस्त, 2026 को 'शराबबंदी दिवस' घोषित किया जाएगा।

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पीके/केसी/एके/एसवी

 


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