कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डिजिटलीकरण के माध्यम से पेंशन सुधार के 12 वर्ष:
'भविष्य' पीपीओ समय पर जारी करके, पेंशन के लिए एक ही आवेदन फ़ॉर्म (फ़ॉर्म 6-ए), ई-साइन इंटीग्रेशन, रियल-टाइम स्टेटस ट्रैकिंग और पेंशन मामलों की बिना किसी रुकावट के पूरी तरह डिजिटल प्रोसेसिंग के ज़रिए पेंशनभोगियों के लिए जीवन को आसान बनाता है
प्रविष्टि तिथि:
20 JUN 2026 4:53PM by PIB Delhi
पिछले 12 वर्षों में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन नियमों और प्रक्रियाओं में निरंतर वृद्धि के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए समर्पित है। इस यात्रा में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए 'भविष्य' नामक एक अनूठा अभिनव केंद्रीकृत पेंशन सॉफ्टवेयर पेश किया। इसने पेंशन मामलों को संसाधित करने में देरी और लिपिकीय त्रुटियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान और उत्पीड़न की समस्याओं को दूर करने में मदद की है। पेंशन मंजूरी और भुगतान के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के रूप में भविष्य ने भविष्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंड-टू-एंड पेंशन प्रोसेसिंग को और मजबूत किया है।
01.01.2017 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए भविष्य को अनिवार्य कर दिया गया था। वर्तमान में 1,041 कार्यालयों को कवर करने वाले 99 मंत्रालयों और विभागों और 9,765 ड्राइंग और डिस्बर्सिंग अधिकारियों (डीडीओ) को भविष्य में शामिल किया गया है। 19 जून 2026 तक इसके माध्यम से कुल 3,28,116 पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं।
प्लेटफ़ॉर्म ने बेहतर दक्षता और समय पर पेंशन निपटान में योगदान दिया है। वर्तमान में 73 प्रतिशत सेवानिवृत्ति पीपीओ समय पर जारी किए जाते हैं जबकि सेवाकालीन मृत्यु के मामलों में 69 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन पीपीओ मृत्यु की तारीख से छह महीने के भीतर जारी किए जाते हैं। पीपीओ जारी करने में लगने वाला औसत समय घटाकर 64 दिन कर दिया गया है
डिजिटल गवर्नेंस में इसकी प्रभावशीलता को पहचानते हुए भविष्य ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 में तीसरा स्थान हासिल किया।
भविष्य में नए फॉर्म 6-ए का कार्यान्वयन
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 16 जुलाई 2024 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से नया एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म 6-ए जारी किया। इससे सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 53, 57, 58, 59 और 60 में संशोधन हुआ। यह नया रूप भविष्य के साथ एकल ई-साइन के साथ एकीकृत है। अब तक 64,000 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भविष्य में नया फॉर्म 6-ए जमा किया है। इससे पेंशन आवेदन पत्र दाखिल करने में आसानी हुई है और यह पेंशन प्रक्रिया के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है।
बैंकों और सीजीएचएस के साथ एकीकरण
सेवानिवृत्ति के बाद निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए, भविष्य को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के साथ एकीकृत किया गया है। यह सेवानिवृत्ति के पहले दिन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निर्बाध चिकित्सा कवरेज सुनिश्चित करता है।
इस प्लेटफॉर्म को 11 बैंकों के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसमें लगभग 92 प्रतिशत पेंशनभोगियों को शामिल किया गया है। इस एकीकरण के माध्यम से, पेंशनभोगी आयकर प्रमाण पत्र, पेंशन पर्ची, देय विवरण और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की स्थिति सहित कई सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता, सुविधा और सेवा वितरण में सुधार होता है।
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पीके/केसी/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2275713)
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