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सरकार ने 1 मई 2026 से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए डीजल और एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर संशोधित विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी)/ सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आरआईसी) की दर अधिसूचित की


डीजल के निर्यात पर शुल्क की दर 23 रूपए प्रति लीटर होगी (एसएईडी– ₹23; आरआईसी–शून्य); एटीएफ के निर्यात पर 33 रूपए प्रति लीटर (सिर्फ एसएईडी) लगेगा; तथा पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य रहेगा

घरेलू उपभोग के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया

प्रविष्टि तिथि: 30 APR 2026 10:54PM by PIB Delhi

पेट्रोल, डीज़ल और एविएशन टर्बाइन ईंधन(एटीएफ) के निर्यात पर निर्यात उपकर [विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी)/ सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आरआईसी))] 27 मार्च, 2026 से लागू किए गए थे, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट की पृष्ठभूमि में निर्यात को हतोत्साहित कर देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इन दरों की समीक्षा प्रत्येक पखवाड़े(15 दिनों में) की जाती है और पिछली बार यह 11 अप्रैल 2026 से लागू हुआ था। ये दरें पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की औसत अंतरराष्ट्रीय मूल्य के आधार पर तय की जाती हैं।

केंद्र सरकार ने 1 मई, 2026 से प्रारंभ होने वाले अगले पखवाड़े के लिए दरों को आज अधिसूचित कर दिया है। इसके अनुसार, डीज़ल के निर्यात पर शुल्क की दर 23 रूपए प्रति लीटर होगी (एसएईडी– ₹23; आरआईसी–शून्य)। इसके अतिरिक्त, एटीएफ के निर्यात पर शुल्क की दर 33 रूपए प्रति लीटर (सिर्फ एसएईडी) होगी। पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क की दर पूर्ववत शून्य बनी रहेगी।

घरेलू खपत के लिए जारी किए गए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अधिसूचना संख्या 19/2026 देखने के लिए यहां क्लिक करें

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पीके/केसी/पीकेपी


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