संचार मंत्रालय
ट्राई ने 'एप्लिकेशन-आधारित लीनियर टेलीविजन वितरण (एएलटीडी) सेवाओं (मुफ्त विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन-एफएएसटी सेवाओं सहित) के लिए नियामक ढांचा तैयार करना' शीर्षक से परामर्श पत्र जारी किया
प्रविष्टि तिथि:
06 APR 2026 4:47PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'एप्लिकेशन-आधारित लीनियर टेलीविजन वितरण (एएलटीडी) सेवाओं (मुफ्त विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन-एफएएसटी सेवाओं सहित) के लिए नियामक ढांचा तैयार करना' शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया है।
प्रसारण परिदृश्य में हो रहे बदलावों को देखते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने टीआरएआई अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत 15 दिसंबर, 2025 को ट्राई को एक संदर्भ भेजा है। इसमें एफएएसटी सेवाओं के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करने और उसकी सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है, जो समानता, सामग्री जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है।
ऐसे एप्लिकेशन प्रदाता जो उपभोक्ताओं को लीनियर टीवी चैनल वितरित करते हैं, चाहे वे टीवी सेट और अन्य उपकरणों पर पहले से इंस्टॉल किए गए एप्लिकेशन के रूप में हों, डाउनलोड करने योग्य मोबाइल/स्मार्ट टीवी एप्लिकेशन के रूप में हों या वेब ब्राउज़र के माध्यम से सुलभ वेब-आधारित एप्लिकेशन के रूप में हों, उन्हें 'एप्लिकेशन-आधारित लीनियर टेलीविज़न वितरण (एएलटीडी) सेवाएं' कहा जाता है, जिसमें एफएएसटी सेवाएं भी शामिल हैं।
इस परामर्श पत्र में एएलटीडी सेवाएं प्रदान करने वाले एप्लिकेशन प्रदाताओं को प्राधिकरण और सेवा प्रावधान प्रदान करने के लिए नियमों तथा शर्तों पर और एएलटीडी प्लेटफार्मों पर लीनियर टीवी चैनलों को रखने के लिए प्रसारकों, सामग्री प्रदाताओं और एग्रीगेटरों पर लागू होने वाले दायित्वों पर सुझाव मांगे गए हैं ।
इस परामर्श पत्र का पूरा विवरण ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां (यदि कोई हों) क्रमशः 4 मई, 2026 और 18 मई, 2026 तक आमंत्रित हैं, जिन्हें ईमेल पते
advbcs-2@trai.gov.in और jtadvisor-bcs@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकता है।
इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस), टीआरएआई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।
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पीके/केसी/एके/एचबी
(रिलीज़ आईडी: 2249429)
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