जनजातीय कार्य मंत्रालय
एफआरए दावों का कार्यान्वयन
प्रविष्टि तिथि:
23 MAR 2026 2:12PM by PIB Delhi
केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर, दावों को खारिज करने के प्रमुख कारण हैं। 13 दिसंबर 2005 से पहले कब्जा नहीं की गई भूमि का दावा किया गया, उसी भूमि पर दायर डुप्लिकेट दावे, गैर-वन भूमि पर दावे, सबूतों की कमी, अन्य पारंपरिक वन निवासी (ओटीएफडी) निवास की तीन पीढ़ियों आदि को साबित नहीं कर सके। मंत्रालय ने बार-बार राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि उप-मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) और जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) दावेदारों को उनके दावों के समर्थन में सरकारी दस्तावेज प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकती हैं।
केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल और व्यक्तियों और सिविल सोसाइटी संगठनों के अभ्यावेदन, संदर्भ के माध्यम से मंत्रालय में प्राप्त प्रमुख शिकायतें राज्यों में लंबित दावों की स्थिति, एफआरए, 2006 के उल्लंघन, बाघ रिजर्व से संबंधित मुद्दों आदि से संबंधित हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए शिकायतों को संबंधित राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को भेजता है। मंत्रालय अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यकतानुसार परामर्श, स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश भी जारी करता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय समय-समय पर एफआरए जागरूकता अभियान चला रहा है। हालांकि वर्ष, राज्य, जिला-वार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। 2024 में जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर 2024) के अवसर पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर प्रत्येक राज्य में पहचाने गए ग्राम पंचायतों/गांवों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए पेसा और एफआरए गांवों में एक विशेष ग्राम सभा सह-अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। विशेष ग्राम सभा अभियान 15 नवंबर से 26 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत राज्य वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के एक भाग के रूप में पेसा और एफआरए पर प्रशिक्षण को शामिल करें और इन विषयों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के दौरान पार्वतीपुरम, मान्यम, एएसआर और पोलावरम जिलों में जागरूकता अभियान आयोजित किए हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य स्तर पर 17 एफआरए प्रकोष्ठों, जिला स्तर पर 324 एफआरए प्रकोष्ठों, उपमंडल स्तर पर 90 एफआरए प्रकोष्ठों को अनुमोदित किया है। अनुमोदित एफआरए प्रकोष्ठों का राज्य-वार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एफआरए प्रकोष्ठों के लिए वित्तीय अनुमोदन के साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट पर डीए जेजीयूए → पीएसी कार्यवृत्त → वर्ष और राज्य → प्रभागों में उपलब्ध हैं। एक्सेस करने के लिए लिंक है- https://tribal.nic.in/display_PAC_DAJAGUAMinutes.aspx।
संलग्नक
लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4376 के भाग (डी) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक का उत्तर "एफआरए दावों के कार्यान्वयन" के संबंध में 19.03.2026 को उत्तर दिया जाना है
डीए जेजीयूए के अंतर्गत अनुमोदित वन अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठों का विवरण:
|
क्र.सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
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स्वीकृत एफआरए सेल की स्थिति
|
|
|
राज्य स्तर पर स्वीकृत
|
जिला स्तर पर स्वीकृत
|
उपमंडल स्तर पर स्वीकृत
|
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|
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|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
1
|
15
|
0
|
|
|
2
|
असम
|
1
|
25
|
0
|
|
|
3
|
बिहार
|
1
|
9
|
0
|
|
|
4
|
छत्तीसगढ़
|
1
|
30
|
0
|
|
|
5
|
गुजरात
|
1
|
14
|
0
|
|
|
6
|
हिमाचल प्रदेश
|
1
|
12
|
0
|
|
|
7
|
जम्मू कश्मीर
|
1
|
20
|
0
|
|
|
8
|
झारखंड
|
1
|
24
|
0
|
|
|
9
|
कर्नाटक
|
1
|
18
|
0
|
|
|
10
|
केरल
|
1
|
12
|
0
|
|
|
11
|
मध्य प्रदेश
|
1
|
55
|
0
|
|
|
12
|
महाराष्ट्र
|
0
|
26
|
0
|
|
|
13
|
ओडिशा
|
0
|
0
|
58
|
|
|
14
|
राजस्थान
|
1
|
18
|
0
|
|
|
15
|
तमिलनाडु
|
1
|
0
|
32
|
|
|
16
|
तेलंगाना
|
1
|
29
|
0
|
|
|
17
|
त्रिपुरा
|
1
|
8
|
0
|
|
|
18
|
उत्तर प्रदेश
|
1
|
1
|
0
|
|
|
19
|
उत्तराखंड
|
1
|
8
|
0
|
|
|
कुल
|
17
|
324
|
90
|
|
*****
पीके/ केसी/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2244045)
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