जल शक्ति मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित और नियमित जल आपूर्ति

प्रविष्टि तिथि: 12 MAR 2026 3:24PM by PIB Delhi

देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर नल-जल कनेक्शन के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल-जल कनेक्शन था। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 3 मार्च 2026 तक दी गई रिपोर्ट के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत 12.58 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल-जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। इस प्रकार, 3 मार्च 2026 तक, देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.82 करोड़ (81.71 प्रतिशत) परिवारों को नल के पानी की आपूर्ति मिल रही है और शेष 3.54 करोड़ परिवारों के लिए संबंधित राज्यों में कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। 3 मार्च 2026 तक देश भर में नल के पानी की आपूर्ति की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति संलग्न है ।

जेजेएम के अंतर्गत, विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को बेंचमार्क के रूप में अपनाया गया है। परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जेजेएम के अंतर्गत आवंटित वार्षिक निधि का 2 प्रतिशत तक जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरण, यंत्र, रसायन, कांच के बर्तन, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल मानव संसाधन की भर्ती, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, ​​जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता पर शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण घरों को पाइपलाइन द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में पेयजल के नमूनों के व्यापक परीक्षण की सिफारिश की गई है, जो स्रोत (सतही और भूजल दोनों), उपचार संयंत्र, भंडारण और वितरण बिंदुओं जैसे विभिन्न परीक्षण बिंदुओं पर किए जाने चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरों को आपूर्ति किया जाने वाला पानी निर्धारित गुणवत्ता का हो।

इसके अतिरिक्‍त, जेजेएम के तहत, विभाग मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए घरेलू नल जल कनेक्शनों की कार्यक्षमता का आकलन एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से करता है, जिसका चयन मानक सांख्यिकीय नमूनाकरण के आधार पर किया जाता है। कार्यक्षमता आकलन, 2024 के दौरान, यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में 98.1 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन थे; नल कनेक्शन वाले 87 प्रतिशत घरों ने पिछले सप्ताह पानी प्राप्त होने की सूचना दी, जो समग्र प्रगति को दर्शाता है; 84 प्रतिशत घरों को निर्धारित समय पर पानी मिल रहा है; 80 प्रतिशत घरों को न्यूनतम 55 एलपीसीडी पानी मिल रहा है; 76 प्रतिशत घर जीवाणु संक्रमण से मुक्त पाए गए और 81 प्रतिशत घरों के आपूर्ति स्रोत रासायनिक संक्रमण से मुक्त पाए गए। मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, 76 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन कार्यशील पाए गए।

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

ANNEXURE

Status of tap water supply across the country as on 03.03.2026

Sl. No.

State/ UT

Total rural HHs as on date

Rural HHs with tap water supply

Rural HHs without tap water supply

In No.

%

In No.

%

  1.  

A&N Islands

 0.62

 0.62

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Andhra Pradesh

 95.53

 71.71

 75.06

 23.82

 24.94

  1.  

Arunachal Pradesh

 2.29

 2.29

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Assam

 72.24

 59.03

 81.71

 13.22

 18.29

  1.  

Bihar

 167.55

 160.36

 95.71

 7.19

 4.29

  1.  

Chhattisgarh

 49.97

 41.20

 82.44

 8.77

 17.56

  1.  

DNH & DD

 0.85

 0.85

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Goa

 2.64

 2.64

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Gujarat

 91.18

 91.18

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Haryana

 30.41

 30.41

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Himachal Pradesh

 17.09

 17.09

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Jammu & Kashmir

 19.26

 15.64

 81.23

 3.61

 18.77

  1.  

Jharkhand

 62.53

 34.51

 55.18

 28.03

 44.82

  1.  

Karnataka

 101.31

 87.83

 86.70

 13.48

 13.30

  1.  

Kerala

 70.77

 38.84

 54.88

 31.93

 45.12

  1.  

Ladakh

 0.41

 0.40

 97.97

 0.01

 2.03

  1.  

Madhya Pradesh

 0.13

 0.12

 91.45

 0.01

 8.55

  1.  

Maharashtra

 111.29

 82.27

 73.92

 29.02

 26.08

  1.  

Manipur

 146.78

 132.75

 90.44

 14.02

 9.56

  1.  

Meghalaya

 4.52

 3.59

 79.60

 0.92

 20.40

  1.  

Mizoram

 6.51

 5.43

 83.47

 1.08

 16.53

  1.  

Nagaland

 1.33

 1.33

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Odisha

 3.64

 3.44

 94.47

 0.20

 5.53

  1.  

Puducherry

 88.64

 68.48

 77.25

 20.17

 22.75

  1.  

Punjab

 1.15

 1.15

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Rajasthan

 34.27

 34.27

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Sikkim

 107.69

 63.00

 58.50

 44.69

 41.50

  1.  

Tamil Nadu

 1.33

 1.22

 92.09

 0.11

 7.91

  1.  

Telangana

 125.26

 112.20

 89.57

 13.06

 10.43

  1.  

Tripura

 53.98

 53.98

 100.00

 -  

 -  

  1.  

Uttar Pradesh

 7.51

 6.48

 86.33

 1.03

 13.67

  1.  

Uttarakhand

 267.20

 243.72

 91.21

 23.48

 8.79

  1.  

West Bengal

 14.48

 14.19

 97.97

 0.29

 2.03

Total

  19,35.87

  15,81.70

    81.71

  3,54.17

    18.29

****

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