जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एनएफएस
प्रविष्टि तिथि:
11 MAR 2026 5:31PM by PIB Delhi
केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज राज्यसभा को सूचित किया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (एनएफएस) के तहत वर्षवार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।
पिछले दो वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष (वर्तमान तिथि के अनुसार) के दौरान इस योजना के तहत आवंटित बजट और जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:-
राशि करोड़ में
|
वित्तीय वर्ष
|
बजट आवंटन (आरई)
|
धनराशि का वितरण
|
|
2025-26
|
220
|
199.76 (दिनांक 09.03.2026 तक)
|
|
2024-25
|
240
|
240
|
|
2023-24
|
230
|
230
|
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल आमतौर पर शैक्षणिक वर्ष की एक जुलाई को खुलता है और 30 सितंबर को बंद हो जाता है। इसके बाद, आवेदनों का सत्यापन किया जाता है और चयनित 750 उम्मीदवारों की मेधा सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, जिसमें सामान्यतः दो से तीन महीने का समय लगता है। इसके बाद, छात्रों द्वारा आवश्यक अनुपालन जैसे कि जॉइनिंग रिपोर्ट जमा करना, बैंक खाता लिंक करना, निरंतरता प्रमाण पत्र आदि पूरा करने पर उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाता है। छात्रों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान योजना के बजट मद के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि पर भी निर्भर करता है।
छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतें/समस्याएं सीपीग्राम/पीजी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं और सभी शिकायतों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है। छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित सीपीग्राम के औसत निपटान समय को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-
|
सभी छात्रवृत्ति संबंधी शिकायतों के लिए सीपीग्राम/पीजी पोर्टल रिपोर्ट
(एनएफएसटी योजना सहित)
रिपोर्ट की अवधि: 01/04/2025 से 09/03/2026
|
|
नाम
|
अग्रेषित
|
दौरान प्राप्त
|
दौरान निपटाया गया
|
औसत निपटान दिवस
|
|
छात्रवृत्ति एवं डीबीटी
|
3
|
792
|
786
|
2
|
आवेदन प्रक्रिया से संबंधित तकनीकी प्रश्न और योजना से संबंधित सामान्य पूछताछ भी छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं, जिनका समाधान किया जाता है और उत्तर दिए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (09.03.2026 तक) के दौरान अपने पाठ्यक्रम/अनुसंधान को पूरा करने वाले छात्रों की संख्या नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।
|
वित्तीय वर्ष
|
शोध पूरा करने वाले छात्रों की संख्या*
|
|
2022-23
|
105
|
|
2023-24
|
294
|
|
2024-25
|
156
|
|
2025-26 (दिनांक 09.03.2026 तक)
|
106
|
* प्रतिवर्ष 750 छात्रवृत्तियां पांच वर्ष की अवधि के लिए दी जाती हैं (जिसे पांच वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है)। इस मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति शोधकर्ताओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अनुलग्नक-I
श्री मदन राठौर, श्री चुन्नीलाल गरासिया, डॉ. परमार जसवंतसिंह सलामसिंह और श्री सदानंद म्हालु शेट तानावडे द्वारा दिनांक 11.03.2026 को पूछे गए राज्यसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 2225 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक, जो “अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए गैर-राष्ट्रीय शिक्षा” से संबंधित है।
|
वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार एनएफएसटी पुरस्कारों की संख्या
|
|
राज्य
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
आंध्र प्रदेश
|
19
|
9
|
18
|
14
|
13
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
41
|
39
|
28
|
55
|
58
|
|
असम
|
56
|
55
|
51
|
50
|
53
|
|
बिहार
|
5
|
5
|
2
|
2
|
3
|
|
छत्तीसगढ़
|
25
|
42
|
32
|
35
|
33
|
|
दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
गोवा
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
|
गुजरात
|
57
|
31
|
34
|
29
|
25
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
17
|
14
|
12
|
8
|
10
|
|
जम्मू -कश्मीर
|
32
|
22
|
22
|
19
|
71
|
|
झारखंड
|
24
|
20
|
16
|
21
|
23
|
|
कर्नाटक
|
71
|
67
|
45
|
47
|
38
|
|
केरल
|
4
|
3
|
5
|
4
|
1
|
|
लद्दाख
|
19
|
19
|
19
|
9
|
7
|
|
लक्षद्वीप
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
मध्य प्रदेश
|
8
|
14
|
10
|
14
|
13
|
|
महाराष्ट्र
|
27
|
15
|
30
|
21
|
19
|
|
मणिपुर
|
38
|
33
|
45
|
34
|
35
|
|
मेघालय
|
38
|
32
|
47
|
44
|
39
|
|
मिजोरम
|
77
|
104
|
78
|
104
|
83
|
|
नगालैंड
|
45
|
46
|
66
|
70
|
66
|
|
ओडिशा
|
15
|
35
|
59
|
82
|
40
|
|
पुडुचेरी
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
राजस्थान
|
22
|
35
|
31
|
18
|
28
|
|
सिक्किम
|
5
|
5
|
8
|
4
|
3
|
|
तमिलनाडु
|
5
|
7
|
4
|
5
|
6
|
|
तेलंगाना
|
61
|
52
|
34
|
26
|
39
|
|
त्रिपुरा
|
13
|
8
|
18
|
12
|
13
|
|
उत्तराखंड
|
9
|
3
|
6
|
3
|
3
|
|
उत्तर प्रदेश
|
0
|
2
|
4
|
8
|
6
|
|
पश्चिम बंगाल
|
16
|
32
|
22
|
12
|
19
|
|
कुल
|
750
|
750
|
750
|
750
|
750
|
****
पीके/केसी/एसएस/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2238604)
आगंतुक पटल : 15