कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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पीएम-किसान योजना के तहत लॉन्च होने के बाद से किसानों को 21 किस्तों में 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई

प्रविष्टि तिथि: 10 MAR 2026 6:13PM by PIB Delhi

पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय योजना है, जिसे फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रति वर्ष ₹6,000/- की वित्तीय मदद तीन बराबर किस्तों में किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, कृषि योग्य भूमि का होना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक पात्रता मानदंड है, हालांकि उच्च आर्थिक स्थिति से जुड़े कुछ अपवाद भी हैं।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है। किसान पहचान पत्र केवल उन 19 राज्यों में पीएम-किसान योजना के अंतर्गत नए पंजीकरण के लिए अनिवार्य किया गया है, जहां किसान पंजीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। जिन राज्यों में किसान पंजीकरण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां किसान बिना किसान पहचान पत्र के पंजीकरण करा सकते हैं।

प्रक्रिया संबंधी भिन्नताओं के चलते कई दस्तावेजों में नाम के मिलान न होने जैसी समस्याओं के चलते किसानों को लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान वंचित न रह जाए, सरकार ने मोबाइल और वेब एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण सहित कई किसान पंजीकरण माध्यम उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही, एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया गया है, जिसके जरिए किसान भूमि या नाम के मिलान से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं और किसान पहचान पत्र के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

जिन किसानों के पास मोबाइल फोन नहीं हैं, उन्हें भी डिजिटल सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए अन्य कदम उठाए गए हैं। ऐसे किसान सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) और ब्लॉक व तहसील स्तर पर स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों जैसी मौजूदा सहायता सुविधाओं का उपयोग करके सेवाओं और लाभों का लाभ उठा सकते हैं।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने आज लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एमएम


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