विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
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फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

प्रविष्टि तिथि: 13 FEB 2026 6:37PM by PIB Delhi

गुजरात उच्च न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार, देश में बलात्कार और बाल यौन संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आने वाले अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए 54 त्वरित विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कार्यरत हैं। इनमें से 35 एफटीएससी, जिनमें 24 विशेष रूप से बाल यौन शोषण अधिनियम (-पीओसीएसओ) न्यायालय शामिल हैं, केंद्र प्रायोजित त्वरित विशेष न्यायालयों की स्थापना योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं। गुजरात में कार्यरत एफटीएससी का जिलावार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

 

वर्ष

निपटाए गए मामलों की संख्या

2023

3493

2024

3562

2025

3494

 

गुजरात उच्च न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार, बीते तीन वर्ष के दौरान राज्य में त्वरित विशेष न्यायालयों की ओर से बलात्कार और पीओसीएसओ मामलों का वर्षवार निपटारा निम्नानुसार है:

अनुलग्नक-I

गुजरात में बलात्कार और पीओसीएसओ अधिनियम के अंतर्गत अपराधों से संबंधित मामलों के लिए कार्यरत त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की जिलावार संख्या

 

क्रम संख्या

जिला

पीओसीएसओ अधिनियम के मामलों के लिए विशेष/ संबद्ध न्यायालयों की संख्या

बलात्कार के मामलों के साथ-साथ पीओसीएसओ अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली एफटीएससी की संख्या

 
 

1.

अहमदाबाद (ग्रामीण)

2

1

 

2.

आणंद

2

1

 

3.

मोडासा में अरावली

1

0

 

4.

पालनपुर में बनासकांठा

2

(देस्सा में 01 को जोड़कर)

0

 

5.

बोटाड

1

0

 

6.

भरूच

1

0

 

7.

भावनगर

2

(महुवा में 01 को जोड़कर)

1

 

8.

छोटाउदेपुर

1

0

 

9.

दाहोद

2

(लिमखेड़ा में 01 को जोड़कर)

0

 

10.

गांधीनगर

1

0

 

11.

जामनगर

1

0

 

12.

भुज में कच्छ

1

0

 

13.

नादियाद में खेड़ा

1

0

 

14.

मेहसाणा

2

(विसनगर में 01 को जोड़कर)

1

 

15.

मोरबी

1

0

 

16.

नवसारी

1

0

 

17.

गोधरा में पंचमहल

2

(हलोल में 01 को जोड़कर)

0

 

18.

पाटन

1

0

 

19.

पोरबंदर

1

0

 

20.

राजकोट

2

(गोंडल में 01 को जोड़कर)

1

 

21.

हिम्मतनगर में साबरकांठा

2

(इदार में 01 को जोड़कर)

0

 

22.

सूरत

4

2

 

23.

सुरेंद्रनगर

1

1

 

24.

वडोदरा

2

1

 

25.

वलसाड

1

(वापी में)

0

 

26.

नगर सिविल न्यायालय, अहमदाबाद

5

2

 

 

कुल

43

11

 

 

यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में दी।

***

 

पीके/केसी/एमएम


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