जल शक्ति मंत्रालय
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स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - चरण II

प्रविष्टि तिथि: 12 FEB 2026 3:40PM by PIB Delhi

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] का द्वितीय चरण 2020-21 से 2026-27 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखना और सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं से सुसज्जित करना है, साथ ही दृश्य स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है, यानी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (आदर्श) गांवों में परिवर्तित करना है। एसबीएम(जी) के द्वितीय चरण के अंतर्गत, 10-2-2026 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एसबीएम(जी) के एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई जानकारी के अनुसार, ओडीएफ प्लस (आदर्श) घोषित गांवों की संख्या, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से सुसज्जित गांवों की संख्या अनुलग्नक-1 में दी गई है।

स्वच्छता राज्य का विषय है। एसबीएम (जी) चरण II का उद्देश्य न केवल खुले में शौच मुक्त गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस (मॉडल) गांवों में परिवर्तित करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, बल्कि जनता के व्यवहार में बदलाव लाकर उन्हें बेहतर स्वच्छता और साफ-सफाई की आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। तदनुसार, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रम का अभिन्न अंग है और यह स्थायी व्यवहार परिवर्तन की नींव रखता है। यह कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और कार्यक्रम के तहत निर्मित संपत्तियों पर समुदाय के स्वामित्व को मजबूत करता है।

एसबीएम (जी) चरण II के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वच्छता, साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान विकसित और कार्यान्वित करने होंगे, ताकि जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत किया जा सके। एसबीएम (जी) चरण II के तहत, आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए कुल परियोजना निधि का 5 प्रतिशत तक व्यय अनुमत है, जिसमें से 2 प्रतिशत तक केंद्रीय स्तर पर और 3 प्रतिशत तक राज्य/जिला स्तर पर उपयोग किया जा सकता है।

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

अनुबंध 1

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार, ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित गांवों की संख्या, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से आच्छादित गांवों की संख्या

(दिनांक 10-02-2026 तक)

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम

गांवों की कुल संख्या

ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों की कुल संख्या

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या

तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

265

224

234

234

2

आंध्र प्रदेश

15,995

11,625

15,971

11,898

3

अरुणाचल प्रदेश

5,134

1,080

3,472

3,836

4

असम

25,368

23,704

24,240

25,109

5

बिहार

37,138

34,990

35,326

35,536

6

छत्तीसगढ

19,643

18,523

18,565

18,739

7

दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव

98

98

98

98

8

गोवा

373

325

371

343

9

गुजरात

17,973

13,955

17,159

17,045

10

हरियाणा

6,618

5,875

6,115

6,406

11

हिमाचल प्रदेश

17,618

14,539

15,201

15,965

12

जम्मू-कश्मीर

6,216

6,185

6,185

6,185

13

झारखंड

29,322

8,069

9,955

26,681

14

कर्नाटक

26,484

12,525

26,405

13,466

15

केरल

1,435

1,372

1,381

1,377

16

लद्दाख

240

238

238

240

17

लक्षद्वीप

10

10

10

10

18

मध्य प्रदेश

51,043

50,689

50,763

50,788

19

महाराष्ट्र

40,247

34,703

35,670

38,401

20

मणिपुर

2,567

26

29

122

21

मेघालय

6,466

489

845

5,405

22

मिजोरम

646

619

624

624

23

नागालैंड

1,425

684

885

1,180

24

ओडिशा

46,928

44,946

45,099

45,283

25

पुदुचेरी

91

42

90

44

26

पंजाब

11,977

2,295

4,305

10,023

27

राजस्थान

43,463

42,515

42,713

42,820

28

सिक्किम

400

400

400

400

29

तमिलनाडु

11,739

11,604

11,620

11,609

30

तेलंगाना

9,773

9,547

9,588

9,571

31

त्रिपुरा

765

763

764

765

32

उत्तर प्रदेश

96,174

94,155

94,274

94,715

33

उत्तराखंड

14,967

14,893

14,931

14,899

34

पश्चिम बंगाल

38,343

34,473

35,705

36,670

 

कुल

5,86,944

4,96,180

5,29,231

5,46,487

[राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एसबीएम(जी) के आईएमआईआईएस पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार]

***

पीके/केसी/एके/एचबी


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