विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
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तेलंगाना में कानूनी सहायता सेवाएं एवं न्याय तक पहुंच

प्रविष्टि तिथि: 06 FEB 2026 1:37PM by PIB Delhi

तेलंगाना में पिछले पांच वर्षों में कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण अनुलग्नक-ए में दिया गया है।

तेलंगाना में पिछले पांच वित्तीय वर्षों में कार्यरत कानूनी सेवा क्लीनिकों की संख्या एवं कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष

कानूनी सेवा क्लीनिकों की संख्या

कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या

2021-22

383

3,307

2022-23

383

8,406

2023-24

234

13,486

2024-25

234

21,141

2025-26

(नवंबर, 2025 तक)

314

11,424

तेलंगाना में पिछले पांच वर्षों में मध्यस्थता द्वारा निपटाए गए मामलों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष

मध्यस्थता द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या

2021

627

2022

618

2023

650

2024

699

2025

1,245

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। एनएएलएसए कानूनी सहायता सेवाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। साथ ही, विधि सेवा संस्थानों के समग्र कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए विधि सेवा प्राधिकरणों की अखिल भारतीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों के दौरान, राज्य एवं जिला विधि सेवा प्राधिकरणों के अधिकारी कानूनी सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता पर बहुमूल्य फीडबैक देते हैं।

भारत सरकार, तेलंगाना सहित पूरे देश में एनएएलएसए के माध्यम से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, कानूनी सहायता रक्षा वकील प्रणाली (एलएडीसीएस) योजना लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। 30 दिसंबर 2025 तक, तेलंगाना के 33 जिलों में लीगल एड डिफेंस एड काउंसिल (एलएडीसी) कार्यालय कार्यरत हैं, जिनमें 141 पूर्णकालिक बचाव पक्ष के वकील आपराधिक मामलों के प्रारंभिक चरण से लेकर अपील चरण तक समर्पित कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए मौजूद हैं।

यह जानकारी केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में दी।

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पीके/केसी/एके

 


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