कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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संसद प्रश्न: जन शिकायत निवारण

प्रविष्टि तिथि: 05 FEB 2026 12:56PM by PIB Delhi

पिछले पांच वर्षों (2021 से 2025) के दौरान राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से प्राप्त और हल की गई सार्वजनिक शिकायतों का विवरण, साथ ही शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए चेतावनी पत्रों की संख्या, अनुलग्नक-I में दी गई है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शिकायतों के लिए सीपीजीआरएएमएस पर अपील तंत्र उपलब्ध है।

सीपीजीआरएएमएस एक 24×7 ऑनलाइन, नागरिक-उन्मुख प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक शिकायतों को दर्ज करने, आगे भेजने, निगरानी करने और समीक्षा करने की सुविधा प्रदान करता है। शिकायत निवारण की जिम्मेदारी, जिसमें शिकायतों को हल करने में विफलता या गुमराह करने वाले जवाब देने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना शामिल है, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों की है।

सरकार ने सीपीजीआरएएमएस के तहत 10-चरणीय सुधारों को लागू करके लंबित शिकायतों को कम करने और शिकायत निवारण प्रक्रिया की दक्षता में सुधार करने के लिए उपायों का एक व्यापक सेट शुरू किया है। इसके अलावा, सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशानिर्देश अगस्त 2024 में जारी किए गए थे ताकि शिकायत निवारण समय-सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन किया जा सके, और समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना, मूल कारण विश्लेषण पर जोर, नागरिक प्रतिक्रिया पर कार्रवाई और शिकायत वृद्धि तंत्र को मजबूत करने को अनिवार्य किया जा सके। सार्वजनिक शिकायतों की वरिष्ठ-स्तरीय समीक्षा की सुविधा के लिए सीपीजीआरएएमएस में एक समर्पित समीक्षा बैठक मॉड्यूल चालू किया गया है। शिकायत निवारण तंत्र पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए, सेवोत्तम योजना के तहत प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले चार वर्षों के दौरान, ऐसे 1,010 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 33,775 शिकायत निवारण अधिकारियों को लाभ हुआ है। डीएआरपीजी सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों के साथ शिकायतों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है।

संलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों (01.01.2021 से 31.12.2025) के दौरान राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त और हल की गई सार्वजनिक शिकायतों का विवरण, साथ ही शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या
 

                    राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

प्राप्त

शिकायत निवारण

शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई चेतावनी

                            अंडमान और निकोबार

6222

6223

661

                                  आंध्र प्रदेश

47785

78724

18296

                             अरूणाचल प्रदेश

2335

2919

1002

                  असम

131070

163097

9223

                  बिहार

163782

232073

44080

                चंडीगढ़

20442

20568

3787

              छत्तीसगढ़

47909

45327

7051

Dadra & दादरा          दादरा और नगर हवेली, दमन दीव दमनददीव

3422

3094

1129

         गोवा

7145

8382

1897

         गुजरात

278592

284357

77588

   हरियाणा

162973

179304

75034

               हिमाचल प्रदेश

18763

35404

5647

        जम्मू और कश्मीर

37348

45090

11721

      झारखंड

99163

113954

33362

          कर्नाटक

91797

114381

22635

        केरल

40248

46300

6401

    लद्दाख

1056

1040

185

   लक्षद्वीप

1101

1083

146

      मध्य प्रदेश

187482

297006

48347

       महाराष्ट्र

207140

316443

73614

    मणिपुर

7676

8283

804

   मेघालय

2632

4191

507

  मिजोरम

1781

2317

1512

   नगालैंड

1982

1014

861

                                      राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

150563

160373

46780

        ओडिशा

77624

103127

20716

         पुडुच्चेरी

9023

9351

1308

        पंजाब

107075

128519

19545

      राजस्थान

151733

164394

29509

  सिक्किम

1225

1933

262

  तमिलनाडु

108720

132711

48235

  तेलंगाना

37696

37760

5090

  त्रिपुरा

8422

8462

1794

       उत्तर प्रदेश

1283546

1347013

122533

     उत्तराखंड

73295

108918

12514

  पश्चिम बंगाल

72127

127152

41209

कुल

3650895

4340287

794985

 

यह जानकारी केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी।

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पीके/केसी/केपी/ डीके
 


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