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सीजीएसटी दिल्ली दक्षिण आयुक्त कार्यालय ने 199.90 करोड़ रुपये के फर्जी चालानों के माध्यम से लगभग 8.52 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है

प्रविष्टि तिथि: 15 JAN 2026 4:30PM by PIB Delhi

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) दिल्ली दक्षिण आयुक्त कार्यालय की कर चोरी रोधी शाखा ने माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना 199.90 करोड़ रुपये के फर्जी चालानों के माध्यम से लगभग 8.52 करोड़ रुपये के अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोप में प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

12-13 जनवरी, 2026 को मुख्य व्यवसाय स्थल, अन्य स्थानों और आवासों पर तलाशी लेने पर बंद/अस्तित्वहीन परिसर मिले, जहां गतिविधि न के बराबर थी। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज बयानों से पता चला कि मालिक के पिता द्वारा संचालित व्यवसाय थे और उन्होंने फर्जी आयकर दावों को स्वीकार किया।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, अर्थात् मालिक और उसके पिता, इस कर चोरी के प्रत्यक्ष लाभार्थी पाए गए। यह अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत दंडनीय है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

धन के प्रवाह का पता लगाने और किसी भी अतिरिक्त लाभार्थी की पहचान करने के लिए जांच जारी है।

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पीके/केसी/केएल/एनजे


(रिलीज़ आईडी: 2214970) आगंतुक पटल : 79
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