पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
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आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों में लदान अधिनियम, 2025  कार्यान्वयन

प्रविष्टि तिथि: 17 DEC 2025 2:56PM by PIB Delhi

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि लदान अधिनियम 2025, 10.09.2025 से लागू हुआ है जिसका  सभी बंदरगाहों पर अमल किया जा रहा है। अधिनियम के प्रावधानों की भाषा सरल  और सुगम बनाई गई  है, जिससे यह स्पष्ट और  समझने में आसान हो गए हैं।  विशाखापत्तनम और काकीनाडा सहित सभी बंदरगाहों पर इससे बेहतर प्रचालन और सुचारू प्रवर्तन सक्षम हुआ  है।

 

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पीके/केसी/एकेवी/केएस


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