नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
पीएम-कुसुम कार्यक्रम किसानों को 'ऊर्जादाता' के रूप में सशक्त बनाता है, अब तक 20 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचा जा सका है
सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए जमीन पट्टे पर देकर किसान प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपए तक कमा सकते हैं
पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर पंपों से किसानों को डीजल पर सालाना 60,000 रुपए की बचत हो रही है
प्रविष्टि तिथि:
16 DEC 2025 12:11PM by PIB Delhi
पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है। क्षमता का आवंटन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त मांग और प्रदर्शित प्रगति के आधार पर किया जाता है। पीएम-कुसुम योजना के तहत धनराशि प्राप्त मांग, एसआईए द्वारा दी गई प्रगति की जानकारी और योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती है।
पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में 30 नवंबर 2025 तक जारी की गई धनराशि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।
घटक 'ए' के तहत, किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे वे अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता भी बन सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसान अपनी भूमि पट्टे पर दे सकते हैं और प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 80,000 रुपए तक कमा सकते हैं। घटक 'ए' के तहत चालू किए गए संयंत्रों के लिए औसत आय 4.5 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति माह है।
घटक बी के तहत, मौजूदा डीजल पंपों को सौर पंपों में बदला जाता है। 4.6 लीटर प्रतिदिन की खपत (5 एचपी पंपों के लिए) और लगभग 87 रुपए प्रति लीटर की मौजूदा डीजल लागत को मानते हुए, किसान एक वर्ष से भी कम समय में लागत-लाभ प्राप्त कर सकता है। इससे किसानों को डीजल लागत में कम से कम 60,000 रुपये प्रति वर्ष की बचत होती है।
घटक सी के तहत, सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि पट्टे पर देकर किसान 25000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष कमा सकते हैं।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
अनुलग्नक-I
पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी की गई धनराशि (दिनांक 30 नवंबर 2025 तक)
|
राज्य
|
जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
|
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0.82
|
2.12
|
1.91
|
0
|
|
असम
|
0
|
0
|
0
|
1.41
|
|
गोवा
|
0
|
0
|
0
|
0.43
|
|
गुजरात
|
7.83
|
28.72
|
59.95
|
230.42
|
|
हरियाणा
|
137.95
|
429.78
|
303.40
|
135.74
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
5.85
|
0
|
1.73
|
1.4
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
15.69
|
0
|
12.90
|
0
|
|
झारखंड
|
20.04
|
2.36
|
48.73
|
18.11
|
|
कर्नाटक
|
0
|
2.38
|
0.89
|
82.15
|
|
केरल
|
0
|
28.53
|
1.72
|
18.98
|
|
मध्य प्रदेश
|
0
|
0.80
|
0
|
7.95
|
|
महाराष्ट्र
|
247.60
|
330.21
|
1,619.00
|
1,363.47
|
|
मणिपुर
|
0.23
|
0.17
|
0.17
|
0.78
|
|
मेघालय
|
0
|
0.31
|
0
|
0
|
|
मिजोरम
|
0
|
0
|
0.84
|
0
|
|
नागालैंड
|
0.20
|
0.18
|
0
|
0.66
|
|
ओडिशा
|
0
|
3.44
|
0
|
4.09
|
|
पंजाब
|
31.11
|
5.41
|
13.09
|
16.14
|
|
राजस्थान
|
247.63
|
49.41
|
295.20
|
85.75
|
|
तमिलनाडु
|
0
|
2.59
|
6.48
|
5.71
|
|
त्रिपुरा
|
0.12
|
17.81
|
9.31
|
7.48
|
|
उत्तर प्रदेश
|
82.30
|
92.13
|
173.01
|
43.37
|
|
उत्तराखंड
|
4.00
|
0
|
15.60
|
7.10
|
|
अन्य
|
0
|
0
|
0.20
|
0
|
|
कुल
|
801.36
|
996.33
|
2,564.14
|
2,031.15
|
अनुलग्नक-II
पीएम कुसुम योजना के तहत लाभार्थियों का राज्य व केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
|
दिनांक 30.11.2025 तक
|
|
क्रमांक
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
लाभार्थियों की कुल संख्या
|
|
1.
|
अरुणाचल प्रदेश
|
616
|
|
2.
|
असम
|
151
|
|
3.
|
छत्तीसगढ
|
9
|
|
4.
|
गोवा
|
859
|
|
5.
|
गुजरात
|
2,28,504
|
|
6.
|
हरियाणा
|
1,80,582
|
|
7.
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,193
|
|
8.
|
जम्मू-कश्मीर
|
3,601
|
|
9.
|
झारखंड
|
43,693
|
|
10.
|
कर्नाटक
|
60,387
|
|
11।
|
केरल
|
13,489
|
|
12.
|
लद्दाख
|
102
|
|
13.
|
मध्य प्रदेश
|
37,689
|
|
14.
|
महाराष्ट्र
|
11,21,416
|
|
15.
|
मणिपुर
|
150
|
|
16.
|
मेघालय
|
98
|
|
17.
|
मिजोरम
|
40
|
|
18.
|
नागालैंड
|
140
|
|
19.
|
ओडिशा
|
10,113
|
|
20.
|
पंजाब
|
17,592
|
|
21.
|
राजस्थान
|
2,35,924
|
|
22..
|
तमिलनाडु
|
4,950
|
|
23
|
त्रिपुरा
|
7,061
|
|
24.
|
उत्तर प्रदेश
|
72,417
|
|
25.
|
उत्तराखंड
|
1,663
|
|
26.
|
पश्चिम बंगाल
|
4
|
|
|
कुल
|
20,42,443
|
***
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