खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध
आयात की गई सामग्री की गुणवत्ता जांच
नियामक संबंधी स्पष्टीकरण जारी किया गया
प्रविष्टि तिथि:
04 DEC 2025 3:17PM by PIB Delhi
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से प्राप्त विवरण के अनुसार;
भारत में आयातित खाद्य पदार्थों की निगरानी दस्तावेजों की जांच, दृश्य निरीक्षण, नमूनाकरण और प्रवेश सीमा शुल्क बिंदुओं पर परीक्षण जैसी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है ताकि यह जांचा जा सके कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा अधिनियमों, नियमों और विनियमों के तहत सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। इसका उद्देश्य बच्चों सहित सभी मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि, अन्य देशों में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की सूची भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है।
विभिन्न खाद्य उत्पादों में उपयोग के लिए अनुमत योजक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के परिशिष्ट 'क' में निर्धारित हैं। खाद्य योजक, स्वाद और प्रसंस्करण सहायक सामग्री पर वैज्ञानिक पैनल द्वारा किए गए जोखिम आकलन के आधार पर योजकों के उपयोग की अनुमति है। खाद्य योजकों (स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थों को छोड़कर) की कोई नकारात्मक सूची उपलब्ध नहीं है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
पीके/केसी/एचएन/एनजे
(रिलीज़ आईडी: 2198934)
आगंतुक पटल : 26