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नशीले पदार्थों का तय मानक तरीके से निपटान और अफ़ीम की खेती का नष्ट किया जाना

प्रविष्टि तिथि: 03 DEC 2025 5:19PM by PIB Delhi

नशामुक्त भारत के अपने प्रयास में, सरकार ने जब्त किए गए नशीले पदार्थों के शीघ्र निपटान के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: -

 

i सरकार समय-समय पर मादक पदार्थों के निपटान के लिए अभियान चलाती है।

ii सरकार ने राजस्व विभाग की अधिसूचना जीएसआर 899 (ई) दिनांक 23.12.2022 के नियम संख्या 4 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के तहत गोदाम प्रभारी को जब्त की गई सभी वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए अधिकृत किया है।

 

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 52ए के अंतर्गत प्रमाणित, जब्त की गई संपत्तियों को शीघ्र नष्ट करने के लिए संबंधित औषधि निपटान समिति (डीडीसी) के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। भंडारण सुविधा के प्रभारी अधिकारी/संरक्षक, संबंधित डीडीसी के माध्यम से नियमित अंतराल पर जब्त की गई दवाओं का निपटान करेंगे।

 

iii अधिसूचना संख्या जीएसआर 899 (ई) दिनांक 23.12.2022 जब्त मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों और जब्त नियंत्रित पदार्थों के साथ-साथ परिवहन सहित अन्य वस्तुओं के परीक्षण-पूर्व निपटान का तरीका निर्धारित करती है।

 

iv विभिन्न एजेंसियों में मादक पदार्थ निपटान समितियों का गठन किया गया है, जिनकी अध्यक्षता नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक या राज्य पुलिस अधीक्षक या सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त या डीआरआई के संयुक्त निदेशक या समकक्ष स्तर के अधिकारी करते हैं, जबकि दो अन्य सदस्य सहायक पुलिस अधीक्षक या सहायक/उपायुक्त/निदेशक स्तर के होते हैं। यह समिति केवल निर्दिष्ट मात्रा तक ही निपटान का आदेश दे सकती है। यदि निपटाए जाने वाले प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा अधिक है या उसका मूल्य अधिक है, तो औषधि निपटान समिति

 

विभागाध्यक्ष को अपनी सिफारिशें भेजेगा, जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित उच्च स्तरीय औषधि निपटान समिति द्वारा उनके निपटान का आदेश देगा।

 

V स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सशक्त सभी औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सीआरपीसी अपील संख्या 652/2012 (भारत संघ बनाम मोहनलाल एवं अन्य) और जीएसआर अधिसूचना 899 (ई) दिनांक 23.12.2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन कर रही हैं और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 52ए के तहत कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के तुरंत बाद जब्त की गई दवाओं का विवरण औषधि निपटान समिति के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत कर रही हैं।

 

Vi एनसीबी ने मादक पदार्थों और अन्य जब्त वस्तुओं के निपटान से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों को शामिल करते हुए एक मार्गदर्शन पुस्तिका प्रकाशित की है। इसे डीएलईए की आसान पहुंच के लिए नार्को समन्वय (एनसीओआरडी) पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

 

सभी डीएलईए द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 के दौरान निपटाए गए मादक पदार्थों की मात्रा निम्नानुसार है: -

Year

2020

2021

2022

2023

2024

Total Quantity

disposed of (in Kg)

1,58,198

1,39,597

8,65,547

7,62,015

4,51,088

Source: Narcotics Control Bureau

2020 से 2024 के दौरान नष्ट की गई भांग और अफीम की खेती का कुल क्षेत्रफल, जैसा कि सभी डीएलईए द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिपोर्ट किया गया है, निम्नानुसार है:

 

Crop

2020

(in acre)

2021

(in acre)

2022

(in acre)

2023

(in acre)

2024

(in acre)

Cannabis cultivation

21,559

34,866

26,266

22,507

34,018

Opium Poppy

10,769

11,027

13,796

31,786

22,512

Source: Narcotics Control Bureau

गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एनएम/डीए


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