निर्वाचन आयोग
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निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के लिए ऑनलाइन आकलन और शंका समाधान सत्र आयोजित किया, जिला निर्वाचन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को ईसीआईनेट प्रेसाइडिंग ऑफिसर मॉड्यूल की जानकारी दी

प्रविष्टि तिथि: 10 OCT 2025 3:43PM by PIB Delhi
  1. निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा चुनाव और उप-चुनावों के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के लिए 9 और 10 अक्टूबर 2025 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें चुनाव से पहले नामांकन प्रक्रिया पर ऑनलाइन आकलन और संदेह-समाधान सत्र भी शामिल रहा।
  2. कार्यक्रम में 243 निर्वाचन अधिकारियों और 1418 सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
  3. निर्वाचन आयोग, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 सहपठित धारा 24 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी नामित या मनोनीत करता है ताकि कानून और नियमों के अनुसार चुनाव सुनिश्चित हो। निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्धारित अवधि के दौरान आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासनाधीन होते हैं।
  4. ऑनलाइन आकलन और संदेह निवारण सत्रों में नामांकन प्रक्रिया, योग्यता और अयोग्यता, आदर्श आचार संहिता, उम्मीदवारो के नाम वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान दिवस की व्यवस्था और मतगणना सहित चुनाव संचालन के सभी चरण शामिल रहे।
  5. राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षक ने निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया गया ताकि चुनाव के सुचारू संचालन के लिए उन्हें पूर्णतया तैयार किया जाना सुनिश्चित हो।
  6. निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के लिए यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म- प्रेसाइडिंग ऑफिसर मॉड्यूल ईसीआईनेट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग सत्र भी आयोजित किया, जिसका कार्यान्वयन प्रगति पर है। इस मॉड्यूल के माध्यम से, पीठासीन अधिकारी हर दो घंटे में और मतदान समाप्त होने पर ईसीआईनेट ऐप पर मतदान के आंकड़े अपलोड करेंगे। यह डेटा निर्वाचन अधिकारी स्तर पर स्वचालित रूप से संकलित किया जाएगा ताकि लगभग वास्तविक समय में अनुमानित मतदान रुझान उपलब्ध हो सके।
  7. निर्वाचन आयोग मतदान से पहले सभी मतदान केंद्रों पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर एप्लीकेशन का पूर्व परीक्षण भी संचालित करेगा।
  8. ये सत्र संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अपने-अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण सत्रों के अतिरिक्त हैं।

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पीके/केसी/एकेवी/केएस


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