वित्त मंत्रालय
किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी जो केंद्र सरकार का कार्यालय नहीं है, एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 'फॉर्म ए2' जमा कर सकते हैं
प्रविष्टि तिथि:
25 SEP 2025 4:17PM by PIB Delhi
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2025 को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अधिसूचित किया था। केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में हैं जो केंद्र सरकार का कार्यालय नहीं है और एकीकृत पेंशन योजना के लिए आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे विधिवत भरा हुआ फॉर्म ए2 अपने मूल संगठन के संबंधित नोडल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके बाद, नोडल कार्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (सीआरए) प्रणाली के माध्यम से एकीकृत पेंशन योजना में स्थानांतरण की प्रक्रिया करेगा।
यह योजना 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केन्द्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों पर लागू है, तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मौजूदा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प प्रदान करती है।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इस ढांचे के सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए 19 मार्च, 2025 को एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन (पीएफआरडीए) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए एकीकृत पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2025 है।
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पीके/केसी/एचएन/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2171248)
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