भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है, जिसमें (i) एएचईएल के चिह्नित व्यवसाय उपक्रम का एएचटीएल में विभाजन; (ii) एएचएल और केइमेड का एएचटीएल में विलय और एकीकरण; और (iii) एएचटीएल द्वारा एएमपीएल की 74.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है

Posted On: 23 SEP 2025 6:51PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है, जिसमें (i) एएचईएल के चिह्नित व्यवसाय उपक्रम का एएचटीएल में विभाजन; (ii) एएचएल और केइमेड का एएचटीएल में विलय और एकीकरण; और (iii) एएचटीएल द्वारा एएमपीएल की 74.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है।

प्रस्तावित विलय में निम्नलिखित शामिल हैं:

(ए) चरण 1: अपोलो हेल्थ एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एएचईएल) की चिह्नित व्यावसायिक इकाई का अपोलो हेल्थ टेक लिमिटेड (एएचटीएल) में विभाजन (चिह्नित व्यावसायिक इकाई का विभाजन)। इसे अपोलो हेल्थ एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एएचईएल) और केइमेड प्राइवेट लिमिटेड (केइमेड) के निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समितियों द्वारा 27 जून 2025 को और एएचईएल एवं एएचएल द्वारा 30 जून 2025 को समग्र व्यवस्था योजना के माध्यम से अनुमोदित किया गया।

(बी) चरण 2: समग्र योजना के अनुसार एएचएल का एएचटीएल में विलय और एकीकरण (एएचएल विलय);

(सी) चरण 3: समग्र योजना के अनुसार केइमेड का एएचटीएल (केइमेड विलय) के साथ विलय और एकीकरण;

(डी) चरण 4: समग्र योजना के प्रभावी होने के बाद एएचटीएल के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करना; और

(ई) चरण 5: लागू विनियामक ढांचे के अनुसार और एएचएल, एएमपीएल और एएमएल के मौजूदा शेयरधारकों (एएमपीएल एसपीए) के बीच निष्पादित शेयर खरीद समझौते (एसपीए) के अनुसार एएचटीएल (एएमपीएल अधिग्रहण) के माध्यम से मौजूदा शेयरधारकों से एएमपीएल की 74.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण।

एएचटीएल एक नवगठित कंपनी है और वर्तमान में विश्व भर में या भारत में इसकी कोई गतिविधि नहीं है।

एएचएल 'अपोलो 24|7' प्लैटफॉर्म संचालित करता है जो उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट बुक करने में मदद करता है। एएचएल फार्मेसी वितरण क्षेत्र में भी काम करता है।

केइमेड निम्नलिखित व्यवसाय में शामिल है: (i) फार्मास्यूटिकल उत्पादों, ओटीसी उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों, सर्जिकल उत्पादों, अस्पतालों और एफएमसीजी के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और उपकरणों की थोक बिक्री और वितरण; (ii) कुछ सहायक कंपनियों के माध्यम से विशेष फार्मास्यूटिकल उत्पादों की खुदरा बिक्री और (iii) फार्मास्यूटिकल उत्पादों का विपणन और बिक्री।

आयोग का विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा।

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पीके/केसी/आरकेजे


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