कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सीसीएस (एनपीएस के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन) नियमावली, 2025 - सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प
प्रविष्टि तिथि:
18 SEP 2025 4:06PM by PIB Delhi
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियमावली, 2025 को 02.09.2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है।
ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ यूपीएस उपभोक्ताओं को 20 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प प्रदान करते हैं।
एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्ण एश्योर्ड भुगतान केवल 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर ही उपलब्ध होता है। यद्यपि, 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) चुनने पर, अभिदाता को आनुपातिक आधार पर एश्योर्ड भुगतान देय होगा, अर्थात अर्हक सेवा के वर्ष को एश्योर्ड भुगतान के 25 वर्ष से भाग देने पर प्राप्त राशि का भुगतान किया जाएगा।
भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा। अन्य लाभ, जैसे व्यक्तिगत निधि का 60 प्रतिशत अंतिम आहरण और प्रत्येक छमाही सेवा अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां भाग एकमुश्त लाभ, सेवानिवृत्ति उपदान, अवकाश नकदीकरण, सीजीईजीआईएस लाभ, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लेने के बाद लेकिन एश्योर्ड भुगतान शुरू होने से पहले अभिदाता की मृत्यु होने पर, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को अभिदाता की मृत्यु की तिथि से पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा।
***
पीके/केसी/एसकेजे/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2168179)
आगंतुक पटल : 49