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सीसीएस (यूपीएस) नियम, 2025- यूपीएस के अंतर्गत एक बार स्विच विकल्प

Posted On: 18 SEP 2025 4:06PM by PIB Delhi

एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 02.09.2025 को केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 अधिसूचित किए गए हैं।

इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ, उन लोगों के लिए यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त स्विच विकल्प का प्रावधान भी शामिल है, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा अर्थात 30.09.2025 के भीतर यूपीएस का विकल्प चुना था। यूपीएस ग्राहकों के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे:

(i) यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, तथा वापस यूपीएस में स्विच नहीं कर सकते।

(ii) स्विच का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या वीआरएस से तीन महीने पहले किया जा सकता है।

(iii) दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) जो लोग निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे यूपीएस के अंतर्गत बने रहेंगे।

(v) एनपीएस चुनने पर अभिदाता को एनपीएस लाभ मिलेगा तथा डिफॉल्ट निवेश पैटर्न पर सरकार का अंतर अंशदान (4 प्रतिशत) निकाला जाएगा तथा उसे निकासी के समय व्यक्ति के एनपीएस कोष में जमा कर दिया जाएगा।

(vi) यह स्विच विकल्प उपभोक्ता को यूपीएस चुनने में अधिक सुविधा प्रदान करेगा तथा सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में भी उनकी सहायता करेगा।

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पीके/केसी/एजे/एनजे
 


(Release ID: 2168149)
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