कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह  नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 10.09.2025 को पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे


लंबे समय से लंबित 894 पारिवारिक पेंशन शिकायतों का निवारण किया जाएगा

शिकायतों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के सम्मान और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

Posted On: 09 SEP 2025 6:03PM by PIB Delhi

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, माननीय राज्य मंत्री (पीपी) डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में "पारिवारिक पेंशनभोगी एवं अति वरिष्ठ पेंशनभोगी " विषय पर दिनांक 10.09.2025 को विज्ञान भवन , नई दिल्ली में  14 वीं पेंशन अदालत का आयोजन करेगा । 21 विभागों एवं मंत्रालयों से संबंधित पारिवारिक पेंशन मामलों से संबंधित 894 शिकायतों को इस अदालत में निपटारे के लिए रखा जाना प्रस्तावित है। विभागों की सूची निम्नलिखित है:

क्र. सं.

मंत्रालय/विभाग

मामलों की संख्या

  1.  

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)

5

  1.  

पशुपालन, डेयरी विभाग

1

  1.  

वाणिज्य कर विभाग

2

  1.  

रक्षा वित्त विभाग

76

  1.  

रक्षा उत्पादन विभाग

5

  1.  

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

3

  1.  

पूर्व सैनिक कल्याण विभाग

250

  1.  

वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग)

128

  1.  

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2

  1.  

सैन्य मामलों का विभाग

3

  1.  

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

1

  1.  

डाक विभाग

1

  1.  

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

10

  1.  

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

1

  1.  

कोयला मंत्रालय

1

  1.  

विदेश मंत्रालय

1

  1.  

गृह मंत्रालय

 

78

असम राइफल्स

01

बीएसएफ

39

जनगणना

01

सी आई एस एफ

01

सीआरपीएफ

15

दिल्ली पुलिस

06

स्वतंत्रता सेनानी

02

आई टी बी पी

02

एसएसबी

11

  1.  

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

1

  1.  

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

1

  1.  

रेल मंत्रालय

11

  1.  

पीसीडीए(पी) प्रयागराज

313

 

कुल

894

 

इसका उद्देश्य पुरानी और लंबे समय से लंबित शिकायतों का समाधान करना है, जिससे पेंशनभोगियों को उनके उचित हक का भुगतान करने में सुविधा होगी, चाहे वह पारिवारिक पेंशन शुरू होने में देरी के कारण भारी बकाया के रूप में हो या प्रक्रियागत देरी के कारण पेंशन का सही ढंग से प्रसंस्करण और वितरण न किया गया हो।

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पीके/केसी/एनकेएस/डीए


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