अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल पर अतिरिक्त मॉड्यूल का लोकार्पण किया

Posted On: 27 AUG 2025 7:46PM by PIB Delhi

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने समावेशी कल्याण तंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज उम्मीद पोर्टल पर एक अतिरिक्त मॉड्यूल का लोकार्पण किया। यह अतिरिक्त मॉड्यूल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं एवं अनाथ बच्चों को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास अधिनियम, 1995 की धारा 3(आर) (iv) के अंतर्गत तैयार एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 के नियम 8(2) के अनुसार वक्फ-अलल-औलाद संपत्तियों से भरण-पोषण सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है।

इस मॉड्यूल का लोकार्पण वक्फ प्रशासन को ज्यादा जन-केंद्रित, पारदर्शी एवं डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। इस प्रणाली को पात्र लाभार्थियों द्वारा वक्फ-अल-औलाद संपत्तियों के माध्यम से उत्पन्न आय से वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। वक्फ-अल-औलाद एक विशेष श्रेणी है जो परिवार के सदस्यों और अन्य पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है।

मॉड्यूल की प्रमुख विशेषताओं में लाभार्थी के विवरणों का आधार-आधारित प्रमाणीकरण, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के वक्फ बोर्डों द्वारा प्रबंधित ऑनलाइन आवेदन एवं अनुमोदन प्रक्रिया और लाभार्थियों के बैंक खातों में भरण-पोषण सहायता का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शामिल हैं।

मॉड्यूल की ये विशेषताएं सामूहिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं, देरी को खत्म करती हैं और प्रशासनिक बाधाओं को न्यूनतम करती हैं।

यह पहल भारत सरकार के समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण पर केंद्रित है। मंत्रालय का उद्देश्य डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाकर सबसे कमजोर लोगों को सशक्त बनाना, वक्फ बंदोबस्ती के धर्मार्थ उद्देश्यों को बनाए रखना और सुशासन सिद्धांतों के अनुरूप वक्फ संपत्ति प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के वक्फ बोर्डों एवं मुतवल्लियों सहित सभी हितधारकों को इस मॉड्यूल का व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने एवं पात्र लाभार्थियों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

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पीके/केसी/एके/एसएस


(Release ID: 2161367)
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