जनजातीय कार्य मंत्रालय
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और आश्रम विद्यालयों की स्थिति
Posted On:
21 AUG 2025 3:51PM by PIB Delhi
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने आज लोकसभा में श्री बलराम नाइक पोरिका के एक प्रश्न के उत्तर में ‘ईएमआरएस और आश्रम स्कूलों की स्थिति’ पर एक वक्तव्य दिया। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित किए जाएँगे। ईएमआरएस की शुरुआत वर्ष 1997-98 में शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुँच के लिए सक्षम बनाने और उन्हें सामान्य आबादी के बराबर लाने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के छात्रों (कक्षा 6वीं से 12वीं तक) को गुणवत्तापूर्ण उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ (सीनियर) माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। अनुच्छेद 275(1) के तहत स्वीकृत 288 ईएमआरएस के अलावा, देश भर में 440 और ईएमआरएस प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे कुल स्वीकृत ईएमआरएस की संख्या 728 हो गई है, जिनमें से 479 ईएमआरएस के जून 2025 तक कार्यात्मक होने की सूचना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस), एक स्वायत्त संगठन, राज्य ईएमआरएस सोसायटियों के समन्वय में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। देश भर में और विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के लिए जून 2025 तक कार्यात्मक ईएमआरएस और उनमें नामांकन की स्थिति इस प्रकार है:
देश/राज्य
|
कार्यात्मक (जून 2025)
|
नामांकन (2024-25)
|
भारत
|
479
|
138336
|
तेलंगाना
|
23
|
9282
|
ईएमआरएस में बुनियादी ढाँचे का विवरण: ईएमआरएस की स्थापना के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और खेलकूद एवं पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए बुनियादी ढॉंचे के प्रावधान हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी बाधाओं से मुक्त 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आवश्यक प्रावधान है। विद्यालयों में 16 कक्षाएं, एक पूरी तरह सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रधानाचार्य और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक सुविधाएँ, शौचालय और पेयजल सुविधा, खेलकूद सुविधाएँ (इनडोर और आउटडोर) शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास, एक रसोई और भोजन कक्ष, और शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हालाँकि, 15 एकड़ के मानदंड में मामला-दर-मामला आधार पर ढील दी गई है।
देश भर में और विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 (11/08/2025 तक) के दौरान ईएमआरएस की स्थापना और संचालन के लिए जारी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:
(लाख रुपये में)
वित्तीय वर्ष
|
भारत
|
तेलंगाना
|
2020-21
|
92,239.38
|
9,517.30
|
2021-22
|
1,29,753.90
|
19,695.52
|
2022-23
|
1,97,055.60
|
12,794.53
|
2023-24
|
2,30,494.90
|
14,276.17
|
2024-25
|
4,61,079.70
|
16,804.36
|
2025-26(11/08/2025 तक)
|
1,42,883.00
|
8,085.09
|
जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) एक अलग योजना "जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना" चला रहा था, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को आश्रम विद्यालयों के निर्माण और मौजूदा आश्रम विद्यालयों के उन्नयन के लिए धनराशि प्रदान की जाती थी। यह उपाय 'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)' योजना में शामिल है। इसके अलावा, इन विद्यालयों के कुछ बुनियादी ढाँचे और उन्नयन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत धनराशि मुहैया करायी गयी है। इसलिए, 2018-19 से "जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना" के अंतर्गत कोई अलग आवंटन नहीं किया गया। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) की शुरुआत की, जो 63,843 जनजातीय-बहुल गाँवों को आवश्यक बुनियादी ढाँचे और कल्याणकारी सेवाओं से परिपूर्ण करने के लिए एक प्रमुख अभिसरण-संचालित पहल है। आश्रम विद्यालयों का उन्नयन डी-एजेजीयूए के घटकों में से एक है। डीएजेजीयूए के अंतर्गत आश्रम विद्यालयों के लिए स्वीकृत और जारी धनराशि का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत 2020 से 2025 तक ईएमआरएस और आश्रम विद्यालयों से संबंधित गतिविधियों के लिए और ‘टीएसएस को एससीए’ के तहत ‘आश्रम विद्यालयों’ से संबंधित गतिविधियों के लिए स्वीकृत निधियों का विवरण निम्नानुसार है:
(रुपये लाख में)
वित्तीय वर्ष
|
अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत ईएमआरएस से संबंधित गतिविधियों के लिए (लाख रुपए में)
|
अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आश्रम विद्यालयों से संबंधित गतिविधियों के लिए (लाख रुपए में)
|
' टीएसएस को एससीए' के अंतर्गत आश्रम विद्यालयों से संबंधित गतिविधियों के लिए (रुपये लाख में)
|
भारत
|
तेलंगाना
|
भारत
|
तेलंगाना
|
भारत
|
तेलंगाना
|
2020-21
|
8093.64
|
0
|
11617.88
|
644.00
|
8383.11
|
800.00
|
2021-22
|
1044.45
|
0
|
7643.33
|
0
|
2021-22 से, टीएसएस को एससीए को ‘पीएमएएजीवाई’ में बदल दिया गया है।
|
2022-23
|
8647.07
|
0
|
12066.84
|
2775.00
|
2023-24
|
18949.14
|
274.00
|
17456.73
|
0
|
2024-25
|
27164.14
|
3960.00
|
15026.73
|
0
|
तेलंगाना में 2020 से वितरित की गई कुल राशि और लाभार्थियों की संख्या सहित केंद्रीय योजनाओं के तहत मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों की संख्या, वर्ष-वार, अनुलग्नक II में दी गई है।
ईएमआरएस के निर्माण कार्य में तेजी लाने, गुणवत्ता निगरानी तंत्र को मजबूत करने और छात्रावासों, कक्षाओं और स्टाफ क्वार्टरों जैसी आवश्यक सुविधाओं का समय पर प्रावधान सुनिश्चित करने सहित अवसंरचना संबंधी अन्तरों को दूर करने के लिए कई पहलें की गई हैं। विवरण इस प्रकार है:-
- 440 नए स्वीकृत विद्यालयों के लिए ईएमआरएस की निर्माण लागत को 2021-22 में बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों में ₹37.80 करोड़ और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹48 करोड़ (पहले ₹20 करोड़ और ₹24 करोड़) कर दिया गया।
- पेशेवर निष्पादन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ईएमआरएस का निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी, राज्य सरकार की एजेंसियों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपा गया है।
- निर्माण में देरी करने वाले भूमि, वन मंजूरी और अतिक्रमण के मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय। पुराने ईएमआरएस के उन्नयन के लिए प्रति विद्यालय ₹5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
- पुराने ईएमआरएस में स्टाफ क्वार्टर, बालकों और बालिकाओं के छात्रावासों, पहुँच मार्गों, जल सुविधाओं के निर्माण और अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 275(1) के तहत अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है।
- निर्माण गुणवत्ता की निगरानी हेतु स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन (टीपीक्यूए) एजेंसियों को नियोजित किया गया।
- कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने हेतु पूर्ण हो चुके और निर्माणाधीन भवनों की संरचनात्मक लेखा-परीक्षा की गयी।
- एस्क्रो खातों की शुरुआत के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया।
एनईएसटीएस ने ईएसएसई-2023 के माध्यम से 10391 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अपना पहला अभियान चलाया था और चयनित कर्मचारियों को विभिन्न ईएमआरएस में तैनात किया गया है। सीधी भर्ती के अलावा, एनईएसटीएस ने राज्य सरकारों को प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने की भी सलाह दी है। इसके अलावा, राज्य ईएमआरएस सोसायटी को रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों तथा आउटसोर्सिंग/स्थानीय आधार पर गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा न आए।
छात्रों के स्कूल छोड़ने की समस्या का समाधान करने और पढ़ाई में बने रहने की स्थिति में सुधार लाने के लिए, एनईएसटीएस राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न आवश्यक कदम उठा रहा है, जिनमें शामिल हैं:
- शिविरों और आउटरीच कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से विद्यालयों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर जनजातीय आबादी को ईएमआरएस (एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय) में नामांकन के लिए प्रेरित करना।
- सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का निर्माण करके जनजातियों को सुविधा प्रदान करना।
- छात्रों को ऐसे कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना जो नौकरी के बाजार में उनकी स्थिरता की सहायता करेंगे।
- छात्रों को मौजूदा अवसरों से अवगत कराने के लिए करियर परामर्श हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना। यह छात्रों को विभिन्न करियर पथों की जानकारी प्राप्त करने, उद्योग की आवश्यकताओं को समझने और अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय, एनईएसटीएस के माध्यम से, छात्रों के कौशल संवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा के बाद सहायता मिल सके। इसमें उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूक करना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए समय पर नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण और उच्च-गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों की भर्ती पर ध्यान केंद्रित करना। परिणामस्वरूप, ईएमआरएस में आदिवासी छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर न्यूनतम बनी हुई है।
- एनईएसटीएस ने राज्य समितियों को भी निर्देश जारी किए हैं कि वे ईएमआरएस में छात्रों के प्रतिधारण और शून्य ड्रॉपआउट को सुनिश्चित करें।
अनुलग्नक I
“एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और आश्रम विद्यालयों की स्थिति” के संबंध में श्री बलराम नाइक पोरिका द्वारा दिनांक 21.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*402 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक I
दिनांक 14.08.2025 तक डीएजेजीयूए के अंतर्गत आश्रम विद्यालय के लिए स्वीकृत और जारी धनराशि का विवरण
(रुपये लाख में)
क्र. सं.
|
राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम
|
आश्रम स्कूल
|
इकाइयाँ
|
स्वीकृत राशि
|
निर्मुक्त निधि
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
175
|
155.98
|
11.75
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
128
|
28.01
|
6.50
|
3
|
असम
|
640
|
300.81
|
124.45
|
4
|
बिहार
|
5
|
1.76
|
-
|
5
|
छत्तीसगढ़
|
1160
|
707.37
|
-
|
6
|
गुजरात
|
217
|
163.48
|
63.82
|
7
|
हिमाचल प्रदेश
|
45
|
22.47
|
8.99
|
8
|
झारखंड
|
641
|
229.71
|
75.73
|
9
|
केरल
|
30
|
13.96
|
0.53
|
10
|
मध्य प्रदेश
|
526
|
447.51
|
31.90
|
11
|
महाराष्ट्र
|
160
|
568.55
|
83.14
|
12
|
मणिपुर
|
64
|
16.75
|
7.13
|
13
|
नागालैंड
|
198
|
50.28
|
5.78
|
14
|
ओडिशा
|
527
|
366.65
|
146.66
|
15
|
राजस्थान
|
558
|
233.85
|
-
|
16
|
सिक्किम
|
49
|
34.35
|
2.90
|
17
|
तमिलनाडु
|
80
|
27.21
|
10.88
|
18
|
तेलंगाना
|
623
|
51.56
|
-
|
19
|
त्रिपुरा
|
36
|
78.74
|
7.66
|
20
|
उत्तर प्रदेश
|
25
|
7.45
|
-
|
कुल
|
5887
|
3506.43
|
587.82
|
*************
पीके/केसी/डीवी
अनुलग्नक II
“ईएमआरएस और आश्रम विद्यालयों की स्थिति” के संबंध में श्री बलराम नाइक पोरिका द्वारा दिनांक 21.08.2025 को उठाए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*402 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक II
तेलंगाना राज्य सरकार की अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वितरित धनराशि और लाभार्थियों का विवरण।
|
(लाख रूपये में)
|
क्रम सं.
|
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
लाभार्थी
|
संवितरित निधि
|
लाभार्थी
|
संवितरित निधि
|
लाभार्थी
|
संवितरित निधि
|
लाभार्थी
|
संवितरित निधि
|
लाभार्थी
|
संवितरित निधि
|
1
|
तेलंगाना
|
7625
|
195.01
|
3066
|
76.98
|
225
|
5.72
|
2460*
|
150.00
|
#
|
0**
|
*- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अनंतिम आँकड़े
**- अप्रयुक्त शेष राशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रस्ताव आदि प्रस्तुत न करने के कारण धनराशि जारी नहीं की गई
#- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाभार्थियों का डेटा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
तेलंगाना राज्य सरकार की अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वितरित धनराशि और लाभार्थियों का विवरण।
|
(रूपये लाख में)
|
क्रम सं.
|
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
लाभार्थी
|
संवितरित निधि
|
लाभार्थी
|
संवितरित निधि
|
लाभार्थी
|
संवितरित निधि
|
लाभार्थी
|
संवितरित निधि
|
लाभार्थी
|
संवितरित निधि
|
1
|
तेलंगाना
|
114 657
|
1206 0.02
|
186 372
|
2932 4.01
|
624 78
|
7789. 84
|
131 597
|
1534 4.50
|
96228
|
1516 7.66
|
*****
(Release ID: 2159127)