कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
छोटे और मध्यम शहरों सहित स्टार्ट-अप के पंजीकरण को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई
एमसीए ने सीपीएसीई, एमसीए21 वी3, ई-न्यायिकरण और वास्तविक समय सहायता सुविधाओं के साथ सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी लाने के लिए कई डिजिटल पहल लागू की
Posted On:
19 AUG 2025 5:51PM by PIB Delhi
भारत सरकार ने छोटे और मध्यम शहरों सहित पूरे देश में स्टार्ट-अप सहित कंपनियों के पंजीकरण को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:
- एजीआईएलई पीआरओ-एस के साथ एसपीआईसीई+ नामक एक एकीकृत नया वेब फॉर्म उपयोग में लाया गया है। यह फॉर्म 'व्यवसाय शुरू करने' से संबंधित ग्यारह सेवाएं प्रदान करता है: (i) नाम आरक्षण, (ii) निगमन, (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन), (iv) कर कटौती खाता संख्या (टीएएन), (v) निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पंजीकरण, (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पंजीकरण, (viii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संख्या, (ix) बैंक खाता संख्या, (x) व्यावसायिक कर पंजीकरण (मुंबई, कोलकाता और कर्नाटक), (xi) दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान पंजीकरण।
- अब 15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली या 20 सदस्यों तक की कंपनियों, जहां कोई शेयर पूंजी लागू नहीं है, के निगमन के लिए शून्य शुल्क लिया जाएगा।
- कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के नाम आरक्षण और निगमन के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) स्थापित किया गया है।
- एलएलपी निगमन फॉर्म, जिसे एफआईएलएलआईपी कहा जाता है, को भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि एलएलपी के निगमन के समय ही पैन/टैन उपलब्ध कराया जा सके।
स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है और इंटरैक्टिव स्टार्टअप इंडिया पोर्टल तथा राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से इसे पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, जिससे देश के किसी भी हिस्से से इसे सुलभ बनाया जा सके।
स्व-प्रमाणन के साथ मान्यता के लिए दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मान्यता पुस्तिका और ट्यूटोरियल भी विकसित किए गए हैं और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।
स्टार्टअप मान्यता को बढ़ावा देने और उद्यमियों को प्राथमिक सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की नोडल एजेंसियों और इनक्यूबेटर्स जैसे क्षेत्रीय हितधारकों के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
मंत्रालय ने अनुपालन बोझ को कम करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और शीघ्रता बढ़ाने के लिए कई डिजिटल पहल शुरू की हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:
- कंपनियों/एलएलपी के स्वैच्छिक बंद होने के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सीपीएसीई)।
- एमसीए21 वी3 प्लेटफ़ॉर्म व्यवसाय को सरल बनाने में सहायता करता है और इसने वेब-आधारित फॉर्म प्रस्तुत किए हैं, जिससे हितधारकों द्वारा दर्ज किए गए डेटा का रीयल-टाइम सत्यापन संभव हो जाता है। हितधारकों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, हेल्पडेस्क में एक लाइव चैट सुविधा को एकीकृत किया गया है, जो रीयल-टाइम सहायता प्रदान करता है और समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाता है।
- ई-न्यायिकरण प्रणाली न्यायनिर्णयन मामलों के प्रसंस्करण के लिए एक संपूर्ण ऑनलाइन मंच प्रदान करती है, जिससे दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- हितधारक एमसीए21 पोर्टल पर भी टिकट जारी कर सकते हैं, ताकि वे अपना फीडबैक दे सकें और यदि कोई चुनौती हो तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज करा सकें।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत क्षेत्राधिकार वाले आरओसी के साथ पहले से दाखिल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ई-फॉर्मों के त्वरित और केंद्रीकृत संचालन के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को 16.02.2024 से प्रचालनगत किया गया था।
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत, धारा 7(1)(सी) की उस अनिवार्यता को बदल दिया गया है जिसमें निगमन के समय प्रथम निदेशकों और अभिदाताओं द्वारा उसमें उल्लिखित अपराधों में दोषसिद्ध न होने के संबंध में "शपथपत्र" प्रस्तुत करने की बात कही गई थी। संशोधन के बाद, प्रथम निदेशकों और अभिदाताओं को इस संबंध में एक "घोषणा" प्रस्तुत करना आवश्यक है। हितधारकों के सुझावों के आधार पर समय-समय पर नियमों और प्रपत्रों में संशोधन के माध्यम से सरलीकरण किया जाता है।
कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री तथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एसकेजे/एचबी
(Release ID: 2158108)