मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
आवारा कुत्तों का खतरा
Posted On:
19 AUG 2025 3:28PM by PIB Delhi
आवारा कुत्तों का मुद्दा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि स्थानीय निकायों को संबंधित मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। कुत्तों की संख्या का मानवीय और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमावली, 2023 बनाई है। यह नियमावली विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) के कैप्चर-न्यूटर-वैक्सीनेट-रिलीज़ (सीएनवीआर) दृष्टिकोण के मानकों के अनुरूप हैं। इन नियमों के तहत, स्थानीय निकाय पशु कल्याण संगठनों के सहयोग से नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
नसबंदी कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक सतत प्रक्रिया है। सचिव (पशुपालन एवं डेयरी) द्वारा 11 नवंबर, 2024 को सभी मुख्य सचिवों को एक परामर्शी जारी की गई थी। इसके बाद, 16 जुलाई, 2025 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सचिवों ने संयुक्त रूप से एक परामर्शी जारी की, जिसमें दोहराया गया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी कुत्तों की संख्या के प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परामर्शी में शहरी स्थानीय निकायों से पशु जन्म नियंत्रण इकाइयां स्थापित करने और व्यापक स्तर पर नसबंदी कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया गया, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों को कवर किया जाए।
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों और आवारा बिल्लियों के जन्म नियंत्रण और टीकाकरण की विद्यमान योजना में संशोधन किया है, जिसे चालू वित्त वर्ष से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी एडब्ल्यूबीआई की वेबसाइट https://awbi.gov.in/Document/guidelines पर उपलब्ध है। संशोधित योजना के अंतर्गत:
- एबीसी नियमावली, 2023 के अनुसार एबीसी कार्यक्रम संचालित करने के लिए एसपीसीए और स्थानीय निकायों के लिए प्रति कुत्ता 800 रुपये और प्रति बिल्ली 600 रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
- ढांचागत सहायता: राज्य द्वारा संचालित पशु चिकित्सा अस्पतालों के लिए सर्जिकल थिएटर, केनेल और रिकवरी यूनिट जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया गया है।
- एडब्ल्यूबीआई शहरी स्थानीय निकायों, पशु क्रूरता निवारण सोसायटी और मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों को छोटे पशु आश्रय की स्थापना के लिए 15 लाख रुपये तक और बड़े पशुओं के लिए 27 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, नियमों के उचित कार्यान्वयन के लिए एडब्ल्यूबीआई ने कई परामर्शी और परिपत्र जारी किए हैं जो अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के अंतर्गत, पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) का उप-घटक राज्यों को एंटी-रेबीज टीकों की खरीद के लिए सहायता प्रदान करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के अंतर्गत, 28 सितंबर, 2021 को शुरू की गई कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीआरई) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें रेबीज उन्मूलन के उद्देश्य से कई पहल की गई हैं।
अनुलग्नक-I
पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 के कार्यान्वयन के संबंध में जारी परामर्शों की सूची
क्र. सं.
|
तिथि
|
विषय
|
से जारी किया गया
|
को संबोधित:
|
1
|
05.04.2022
|
एबीसी संचालित करने के लिए न्यूनतम संशोधित दरें
|
सचिव, एडब्ल्यूबीआई
|
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य पशु कल्याण बोर्ड
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नगर आयुक्त
|
2
|
17.05.2022
|
सामुदायिक पशुओं को गोद लेने के लिए मानक प्रोटोकॉल
|
अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई
|
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य पशु कल्याण बोर्ड
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नगर आयुक्त
|
3
|
27.03.2023
|
एबीसी नियमावली का प्रसार
|
सचिव, डीएएचडी
|
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
|
4
|
31.03.2023
|
केंद्र सरकार द्वारा एबीसी नियम, 2023 को अधिसूचित करने के संबंध में डीओ पत्र
|
संयुक्त सचिव, डीएएचडी
|
- सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव, डीएएच
- सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव
- सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों के नगर आयुक्त
|
5
|
30.05.2023
|
एबीसी नियमावली 2023 का कार्यान्वयन
|
सचिव, एडब्ल्यूबीआई
|
सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर
|
6
|
01.10.2024
|
एबीसी के लिए जारी निविदाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए सभी मान्यता प्राप्त एडब्ल्यूओ को परामर्श
|
सचिव, एडब्ल्यूबीआई
|
सभी मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन
|
7
|
11.11.2024
|
कुत्तों की संख्या प्रबंधन और कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करने के लिए डीएएचडी की सलाह
|
सचिव, डीएएचडी
|
सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
|
8
|
17.07.2025
|
एबीसी नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरडब्ल्यूए, एओए, स्थानीय निकायों के लिए दिशानिर्देश
|
अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई
|
- सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट मालिक एसोसिएशन
|
9
|
17.07.2025
|
एबीसी नियमावली 2023 के नियम 9(3) के अनुसार समितियों का गठन
|
अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई
|
सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
|
10
|
04.08.2025
|
कुत्ते के काटने के अलग-अलग आंकड़ों की परामर्शी
|
अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई
|
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
|
11
|
04.08.2025
|
अनिवार्य परियोजना मान्यता के लिए परामर्शी
|
अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई
|
सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
|
12
|
11.08.2025
|
आवारा कुत्तों की संख्या का प्रबंधन, रेबीज उन्मूलन और मानव-श्वान संघर्ष में कमी लाने के लिए संशोधित पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) मॉड्यूल 11.08.2025 को लॉन्च किया गया
|
अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई
|
सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
|
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने 19 अगस्त, 2025 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
पीके/केसी/एसकेजे/एचबी
(Release ID: 2157994)