ग्रामीण विकास मंत्रालय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली
Posted On:
12 AUG 2025 6:00PM by PIB Delhi
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर मज़दूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों की बैंक खाता संख्या में बार-बार होने वाले बदलाव और उसके बाद उसे अपडेट न करने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु, आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है।
एपीबीएस से योजना के तहत मजदूरी वितरण की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने और लाभार्थियों के खाते में मजदूरी का त्वरित रूप से जमा होना सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। आधार प्रमाणीकरण भी धन को गलत हाथों में जाने से रोकता और भ्रष्टाचार को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मजदूरी केवल सत्यापित पहचान वाले वैध लाभार्थियों को ही प्राप्त हो। एपीबीएस के माध्यम से भुगतान में विफलता की स्थिति में, खाता-आधारित भुगतान के माध्यम से भुगतान करने का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो नेशनल ऑटोमेटिड क्लियरिंग हाउस है। वर्तमान में, कुल 12.12 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 99.65% आधार सीडिंग का काम पूरा हो चुका है। एनआरईजीए सॉफ्ट में 100% आधार सीडिंग और एपीबीएस रूपांतरण प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की निरंतर निगरानी की जा रही है। जब भी कोई मुद्दा राज्य / केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य हितधारक द्वारा चिह्नित किया जाता है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत निगरानी और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय मध्यावधि समीक्षा, साझा समीक्षा मिशन, श्रम बजट बैठकों, राष्ट्रीय स्तर की निगरानी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बैठकों और क्षेत्रीय दौरों जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से एपीबीएस के कार्यान्वयन सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा करता है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता और अपेक्षाओं के आधार पर समीक्षा और सुधार किए जाते हैं।
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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(Release ID: 2155762)