स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
विकलांग व्यक्तियों के लिए उठाए गए कदम
प्रविष्टि तिथि:
12 AUG 2025 3:10PM by PIB Delhi
निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना दिव्यांगजनों के लिए 1 लाख रुपये तक का कवरेज बिना पूर्व-बीमा चिकित्सा परीक्षण के प्रदान करती है, जिससे किफायती देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित होती है
पीएम-जेएवाई 12 करोड़ से अधिक ऐसे गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है, जिसमें दिव्यांग सदस्य हैं और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं हैं
दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021, 14 निर्दिष्ट उत्कृष्टता केंद्रों पर 63 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे प्रभावित परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होता है
केंद्र सरकार द्वारा निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) और दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी), 2021 जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुसार निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना दिव्यांगजनों के लिए किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिसमें 1 लाख रुपये तक का कवरेज बीमा-पूर्व चिकित्सा परीक्षण के बिना दिया जाता है।
पीएम-जेएवाई भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से वाले लगभग 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। पीएम-जेएवाई के तहत, योजना के लाभार्थी आधार में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) में पहचाने गए गरीब और कमजोर परिवार शामिल हैं। एसईसीसी-2011 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वंचना मानदंड शामिल हैं, जिनमें एक "विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं" है।
एनपीआरडी 14 निर्दिष्ट उत्कृष्टता केंद्रों में 63 चिन्हित दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे जेब से होने वाले खर्च में काफी कमी आती है।
इसके अलावा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के स्वास्थ्य बीमा पर दिनांक 29.05.2024 के मास्टर सर्कुलर में बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे पॉलिसीधारकों/संभावितों को सभी आयु वर्गों, सभी प्रकार की मौजूदा चिकित्सा स्थितियों, पहले से मौजूद बीमारियों, पुरानी स्थितियों आदि के लिए व्यापक विकल्प प्रदान करने हेतु उत्पाद/ऐड-ऑन/राइडर्स उपलब्ध कराएं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एनकेएस
(रिलीज़ आईडी: 2155534)
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